रेल्वे में लिमिट से ज्यादा लगेज ले जाने पर “मोदी टैक्स” लगेगा

नई दिल्ली : रेल में ज्यादा सामान लेकर जाने पर अब जुर्माना लगेगा. लोगों को लगेज अब लिमिट में ही ले जाना होगा. लगेज ज्यादा लेजाने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन होने वाला है और सरकार इससे कुछ पैसे बनाने के फेर में है. . रेलवे इसके लिए देशभर के सभी रेल मंडलों में 8 से 22 जून तक एक अभियान चला रहा है.

इसके तहत उन मुसाफिरों पर विशेष नजर रखी जाएगी जो ट्रेन के रिजर्व कोच में निर्धारित वजन से अधिक सामान लेकर जाते हैं. फिलहाल श्रेणीवार सामान ले जाने की सीमा फ़र्स्ट एसी में 70 किलो है इससे सिर्फ 15 किलो ज्यादा सामान लेजाने की ही इजाजत दी जा सकती है.  जबकि सेकंड एसी में ये छूट 50 किलो है. इसके अलावा थर्ड एसी में मुफ्त सीमा 40 किलो ले जाने की है, इसके अलावा स्लीपर क्लास में भी 40 किलो तक सामान ही ले जाया जा सकता है. जनरल क्लास में मुफ्त सामान ले जाने की सीमा 35 किलो हैं. इसके अलावा सभी श्रेणियों में 10 किलो तक और माफ है..

इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोग सामान तो ले जा सकते हैं लेकिन उसके अलग से पैसे देने होंगे. अगर सामान बुक कराकर नहीं ले गए और यदि गंतव्य पर पहुंचने के बाद जांच में सामान ज्यादा निकला तो पार्सल चार्ज का 6 गुना जुर्माना वसूला जाएगा.

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