पत्नी की हत्या से बरी हुआ सुहैब इलयासी, एक ज़माने के प्रसिद्ध टीवी एक्टर को अदालत ने इस आधार पर छोड़ा

भारत के पहले क्राइम शो और टीवी क्राइम न्यूज़ की दुनिया में अपनी लग पहचान बनाने वाले ट्रैंड सेटर सुहैब इल्यासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है. सुहैब इलयासी को अपनी ही पत्नी अंजू इलयासी के हत्या के 18 साल पुराने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बरी किया. दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल कड़कड़डूमा कोर्ट से आए फैसले को पूरी तरह पलट दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है निचली अदालत द्वारा सुनाया गया उम्र कैद का फैसला अटकलों और अनुमानों पर आधारित था. कोर्ट ने कहा कि शोएब इलयासी के खिलाफ अपनी पत्नी अंजू इलयासी की हत्या के मामले से जुड़े पुख्ता सबूत नहीं है. इसीलिए धारा 302 यानी हत्या के मामले में सुहैब इलयासी को बरी किया जाता है.

निचली अदालत ने अंजु इलयासी की हत्या के मामले में सुहैब को उम्र कैद की सजा सुनाई थी लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अंजु इल्यासी की हत्या के मामले से जुड़े तमाम आरोपों से सुहैब इलयासी को बरी कर दिया है. निचली अदालत से आए फैसले को चुनौती देते हुए सुहैब इलयासी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी.

पिछले साल कड़कड़डूमा कोर्ट सुहैब इलयासी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. लेकिन हाईकोर्ट में जब सुहैब इलयासी ने अपील की तो कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और आज आया फैसला सुहैब इलयासी के पक्ष में है. सुहैब इलयासी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है. हाई कोर्ट से आज आए फैसले के बाद मुमकिन है कि शाम तक सुहैब इलयासी की रिहाई हो जाएगी.

हालांकि मुमकिन है सोहेब इलयासी की पत्नी अंजू इलयासी का परिवार और दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट से आए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे. 18 साल पहले साल 2000 में अंजु इलयासी की हत्या दिल्ली में उनके ही घर में कर दी गई थी. इसमें उनके पति सुहैब इलयासी को आरोपी बनाया गया था. हत्या के इस केस ने सुर्खियां इसलिए भी ज्यादा बटोरी क्योंकि खुद सुहैब इलयासी देश के खूंखार अपराधियों को पकड़वाने के लिए अपना शो करते थे. और इस घटना के बाद खुद अपनी पत्नी के हत्या के आरोपी बन गए थे.

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