ऑनलाइन रिटर्न भरना हुआ आसान, यहां सीखें सबसे अच्छा तरीका

नई दिल्ली : अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी होगा. ऐसे में आपके पास दो विकल्प हैं. या तो किसी सीए की सेवाएं लें या खुद ही रिटर्न भर लें. सीए का प्रचार करने के लिए हम यहां हैं नहीं जाहिर बात है कि यहां आपको ऑनलाइन रिटर्न भरने का तरीका बताते हैं. आयकर विभाग के मुताबिक तरीका ये हैं.

1. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling डॉट gov डॉट in को ओपन करें.
2. विभाग की इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्ट्रर करें- अगर आप पहली दफा रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो वेबसाइट पर सीधे हाथ की ओर से तीन ऑप्शन मिलेंगे. इनमें सबसे पहला ऑप्शन होगा- रजिस्टर योर सेल्फ. इस ऑप्शन पर क्लिक करें और खुद को रजिस्टर करें. रजिस्टर करने के बाद आपसे यूजर आईडी पूछी जाएगी. ध्यान रखें आपका पैन कार्ड नंबर ही आपकी यूजर आईडी है. साथ ही आपके पास मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि विभाग रजिस्टर करने से पहले ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजेगा.

3. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगइन क्लिक करें- अब आप लॉगइन टैब पर क्लिक करें और सभी जरूरी जानकारी भरें. इसमें आपको यूजर आईडी, पैन, पासवर्ड, जन्म तिथि (जो पैन कार्ड पर अंकित है) और कैपचा कोड भर के लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा.

4. ई-फाइल टैब के जरिए रिटर्न फाइल करें- इसके बाद आप साइन कर लेंगे तो ऊपर दिए तस्वीर की तरह आपके क प्यूटर के स्क्रीन पर नया विंडो खुलेगा. इसमें आप ई-फाइल टैब पर क्लिक करें. फिर आप प्रीपेयर एंड सबमिट आईटीआर ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें.

5. सैलरी पेशा में हैंतो फॉर्म-1 का चयन करें- इसके बाद आप अपनी जरूरत के अनुसार आईटीआर फॉर्म का चयन और किस वित्त वर्ष का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें. आप पहले से दिए हुए एड्रेस या नया एड्रेस चुनने का आप्शन मिलेगा. यहां पर इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछेगा कि क्या आप डिजिटल सिग्नेचर के जरिए रिटर्न भरना चाहते हैं. अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप यस पर क्लिक करें . फिर डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा.

6.इनकम टैक्स विभाग के सामान्य निर्देशों को पढ़ें- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको वेबसाइट रिडायरेक्ट कर फाइलिंग फॉर्म पर ला देगा. एक बात जरूर फॉलों करें कि आईटीआर फाइल शुरू करने से पहले विभाग की ओर से दिए गए समान्य निर्देश को जरूर पढ़ें कि फाइलिंग के दौरान कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी. ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में सारी बेसिक जानकारी जैसे, नाम, पैन, एड्रेस्र, जन्म तिथि, ई-मेल, मोबाइल नंबर आदि फॉर्म में सही से भरना होगा.

7. फॉर्म में आपको कई तरह की जानकारी जैसे इनकम विवरण, कर विवरण, पेड कर आदि देने होंगे. आप भरने से पहले फॉर्म 26एएस से मैच कर लें कि आप सही जानकारी दे रहे हैं.

8. फॉर्म में जानकारी भरने के बाद सबिमट करने से पहले फॉर्म को सेव कर लें और आपने जो डाटा भरा है उसको फिर से एक बार जांच लें. इससे आप किसी भी तरह की गलतियां करने से बच सकते हैं.

9. सबिमट बटन पर क्लिक करते हर आपके द्वारा भरा गया आईटीआर फॉर्म विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा. फिर आपको अपने रिटर्न को वेरीफाई करना होगा.

10. अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर अपलोड किया है तो आईटीआर फॉर्म सबमिट करने के साथ वेरीफाई हो जाएगा. फिर अलावा आपको कोई दूसरा वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगा और आपको आईटीआर-ङ्क सीपीसी बेंगलूरु भी नहीं भेजना होगा.

11. अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड पद्धति का उपयोग करके जिसमें आधार ओटीपी या आईटीआर-ङ्क को ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के अंदर हस्ताक्षर कर सीपीसी, बेंगलूरु भेजना होगा. इनकम टैक्स विभाग को आपका भेजा हुआ फॉर्म प्राप्त हो जाएगा तो ई-मेल और मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा.

इनकम कर फाइल करना उतना कठिन नहीं जितना दिखता है. पहली बार आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन आगे से भरने में कोई समस्या नहीं आएगी.
नोट:- जैसे ही आप आईटीआर फाइलिंग को वेरीफाई करते हैं, इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न को प्रॉसेस कर देेता है और इसकी जानकारी आपको मेल और एसएमएस से दे देता है.