दिल्ली में सीलिंग रोकना बहुत आसान है. पूर्व मंत्री का दावा, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये कानून बताना है

नयी दिल्ली :  दिल्ली में मुश्किल हालात पैदा कर देने वाली सीलिंग आसानी से रुक सकती है. सिर्फ कुछ अहम बातें सुप्रीम कोर्ट को बतानी होंगी. इसके लिए बाकायदा कानून में प्रावधान हैं. सिर्फ सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें बताने की ज़रूरत है.

ये दावा किसी और ने नहीं शहरी विकास मंत्री रह चुके अजय माकन ने किया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कानून में पर्याप्त संशोधन कर रखे हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केस ठीक से रखने की ज़रूरत है. माकन ने मास्टर प्लान में संशोधनों का हवाला देते हुए आज कहा कि वर्तमान कानून के अनुसार दिल्ली में कोई सीलिंग नहीं की जा सकती .

 

कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है और उन्हें कोई उपाय बताने की पेशकश की है जो उनके हिसाब से वर्तमान सीलिंग अभियान का हल हो सकता है.

माकन ने इस पत्र में दावा किया है कि संशोधित मास्टर प्लान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र कानून( विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 के अनुसार दिल्ली में सीलिंग नहींकी जा सकती.

 

उन्होंने कहा, ‘‘ पूर्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली को सीलिंग से बचाने के लिए मास्टर प्लान2021 में पहले ही कई संशोधन किये जा चुके हैं.’’

माकन2006-2007 के दौरान केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री थे.

इस विषय पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है.