ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे पर अब रोक लगा दी है जो 26 जुलाई शाम तक वैध रहेगी। इस विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को वाराणसी जिला अदालत में जाने को कहा है और हाई कोर्ट को जिला अदालत के फैसले के खिलाफ जल्द सुनवाई करने की योजना बनाई है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन को देखने वाली अंजुमन कमेटी ने जिला न्यायाधीश के द्वारा उनकी प्रस्तुत दलीलों को सुना नहीं जाने का दावा किया है। इस मुद्दे पर आमने-सामने टकराव होने के कारण अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकने का निर्णय लिया है। अब मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी की है, जहां इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त तक होगी।

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने आज सर्वे कार्य शुरू किया था। लेकिन इस सर्वे को रोकने के दावे के कारण मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे कार्य को 26 जुलाई शाम तक रोक दिया गया है और हाई कोर्ट में जल्द ही सुनवाई होने की योजना बनाई गई है।

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे पर जारी विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सर्वे को 26 जुलाई शाम तक रोक दिया गया है और मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका नतीजा अब हाई कोर्ट में आएगा।

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