गृहमंत्री अमित शाह ने राजद्रोह कानून पर लोकसभा में किया बड़ा ऐलान

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक घोषणा करते हुए बताया कि राजद्रोह कानून को समाप्त किया जा रहा है, और सरकार ने इस दिशा में एक प्रस्ताव पेश किया है। यह कानून पिछले कई दशकों से विवादों के केंद्र में रहा है और इसके समापन के बारे में विपक्षी दलों ने भी आवाज उठाई थी।

आवश्यकता से ऊपर के कानूनों का समापन अमित शाह ने बताया कि उन्होंने तीन पुराने कानूनों को समाप्त करने का निर्णय लिया है और उनके स्थान पर तीन नए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है। पहले कानून का नाम था इंडियन पीनल कोड, जिसे 1860 में बनाया गया था, दूसरा था क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, जो 1898 में पारित हुआ था, और तीसरा कानून था इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 1872 में बनाया गया था। अब इन कानूनों की जगह नए कानून बनाए जाएंगे, जिनका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा, दूसरा होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम।

राजद्रोह कानून का समापन अमित शाह ने इस घोषणा के दौरान बताया कि राजद्रोह कानून को खत्म करने का निर्णय लिया गया है और इसके स्थान पर नए कानून का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम समाज में बदलाव और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे समाज के संरचनात्मक न्याय प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

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