अब महिलाओं के लिए ये शब्द इस्तेमाल करने से पहले पढ़ लीजिये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसल

सुप्रीम कोर्ट की ओर से ‘हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स’ के जारी होने का यह प्रस्ताव, न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित शब्दों के अपयोगिता को समझाने का एक और महत्वपूर्ण कदम प्रतित होता है। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य यह है कि उपयोगकर्ताओं को उन शब्दों के प्रति जागरूक किया जाए, जो वर्षों से अपनाए जा रहे हैं और जिन्हें स्थितिकाल समर्थित करने के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है वह धारणा जो एक तरफ़ से समाज में प्रचलित है और दूसरी तरफ़ से यह अवशिष्ट जानकारी या गलत धारणाओं पर आधारित होती है। यह तार्किकता और संवेदनशीलता के बिना होता है और ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जो आमतौर पर व्यक्तियों को अलग-अलग वर्गों में बाँट देते हैं।

इस पहलु से उत्पन्न होने वाले विवाद को समझते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उपयोग में आने वाले टर्मिनोलॉजी को सुधारने के लिए कदम उठाये हैं। कोर्ट ने निर्णय में उल्लेख किया है कि इन शब्दों का उपयोग करके विभिन्न समाजिक विभाजनों को बढ़ावा देने वाले व्यवहार को रोका जा सकता है।

न्यायिक प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की जगह को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सूची भी जारी की है। यह न सिर्फ अदालतों की बहसों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को बदलने के लिए बल्कि समाज में भी जागरूकता फैलाने का प्रयास है।

इस निर्णय के साथ-साथ, प्रमुख मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लाल किले की स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिए गए भाषण में यह उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध किया जा रहा है। इस समर्थन के साथ, उन्होंने अपने आदर्श की प्रशंसा की और इसे एक प्रयास के रूप में देखा जो न्यायिक प्रक्रिया में सुधार का माध्यम बन सकता है।

इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने समाज में समाजिक चलनों को सुधारने के प्रयास को मजबूती दिलाई है। यह न केवल शब्दों की बदलाव की दिशा में है, बल्कि यह एक मानवीयता और समाजिक एकता की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है।

किन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है और विकल्प के तौर पर कौन से शब्द या वाक्य बताए गए हैं.

अडल्टरनेस यानी व्याभिचार: शादी से बाहर किसी महिला का किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना अफेयर: शादी से बाहर रिश्ता बास्टर्ड यानी नाजायज़: ऐसा बच्चा, जिसके मां-बाप ने शादी नहीं की थी बायोलॉजिकल सेक्स/ बायोलॉजिकल पुरुष या मर्द: जन्म के समय जो लिंग था बॉर्न ए गर्ल- बॉय: जन्म के वक़्त लड़का या लड़की करियर वीमन: वीमन या महिला कार्नल इंटरकोर्स : सेक्सुअल इंटरकोर्स चैस्ट वीमेन यानी वर्जिन महिला: महिला चाइल्ड प्रोस्ट्यूिट: बच्चा जिसकी तस्करी की गई ड्यूटीफुल वाइफ, गुड वाइफ: वाइफ या पत्नी इज़ी वर्चु यानी आसानी से उपलब्ध महिला: महिला ईव टीज़िंग: स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट फगट: व्यक्ति जो है, उसे वैसे ही बयां किया जाए.

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