गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने पर आया ये नया कानून, लगेगा 15 गुना जुर्माना

जमशेदपुर: कार डीलर को अब गाड़ी बेचते ही वाहन का रजिस्ट्रेशन सात दिन में करा देना होगा,यदि वो ऐसा नहीं करता तो तो उस गाड़ी पर 15 गुना टैक्स लगेगा, ये लाइफ टाइम टैक्स जितना हो सकता है. यह व्यवस्था नए ट्रांसपोर्ट लॉ में की गई है.
फिलहाल बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी पकड़े जाने पर वाहन मालिक ही फंसता है और उस पर ही जुर्माना होता है, यही वजह है कि डीलर बिना रजिस्ट्रेशन के भी गाड़ी बेच देते हैं. या फिर वहीं रजिस्ट्रेशन को लटकाकर रखते हैं, इससे परिवहन विभाग को समय पर टैक्स नहीं मिल पाता. गाड़ी रजिस्टर्ड न होने से वाहन मालिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जिले में हर महीने लगभग पांच सौ से साढ़े पांच सौ वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है.
नये परिवहन कानून में डीलर पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था की गई है. डीलर वाहन बेचने के सात दिन में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उस वाहन के लाइफ टाइम टैक्स की राशि जितना जुर्माना उससे वसूला जाएगा.
जिन वाहनों में क्वार्टरली टैक्स की व्यवस्था हैं, उनमें वार्षिक टैक्स 15 गुना यानी 15 साल जितना टैक्स लिया जाएगा, जो आम तौर पर लाइफ टाइम टैक्स के बराबर ही होता है.
परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो यदि डीलर किसी भी वाहन के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कोई भी गलत जानकारी देता हैं तो उस पर लाइफ टाइम टैक्स की दोगुनी राशि जितनी जुर्माना लगाई जाएगी. सालाना टैक्स की 30 गुना जुर्माना डीलर पर लगाई जाएगी.