दिल्ली में कभी भी लागू हो सकता है ऑड इवन, मोटरसाइकिलों को रहेगी छूट

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली सरकार ऑड-ईवन स्कीम लागू करने की तैयारी कर रही है. अगर 48 घंटे तक प्रदूषण का स्तर सीविर प्लस कैटिगरी में रहता है, तो ऑड-ईवन स्कीम लागू होगी. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा है कि ऑड-ईवन स्कीम लागू होने पर टू वीलर्स को छूट रहेगी. बुधवार को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने डीटीसी, ट्रांसपोर्ट औप डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ ऑड-ईवन की तैयारियों पर मीटिंग की. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए ज्यादा बसों की व्यवस्था करने को कहा गया है.

दिल्ली में वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद ये 14 निर्देश भी जारी किए गए

  1. दिल्ली में ट्रकों की आवाजाही (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) को अगले आदेश तक बंद करें. यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली नगर निगम इसको लागू करेंगे.
  2. शहर में कोई भी सिविल निर्माण गतिविधियां अगले आदेश तक नहीं की जाएगी. नगर निगम, डीपीसीसी और सभी निर्माण एजेंसियां यह लागू करेंगी.
  3. डीटीसी और परिवहन विभाग सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में तेजी लाएंगे.
  4. डीएमआरसी, दिल्ली मैट्रो अपने फेरे बढ़ाएगा.
  5. नगर निगम और लोक निर्माण विभाग मैकेनिकल रोड़ स्वीपिंग और पानी के छिड़काव में तेजी लाएगा.
  6. नगर निगम, डीडीए और डीएमआरसी अपने पार्किंग फीस चार गुना बढ़ाएगा.
  7. नगर निगम होटल और भोजनालयों में फायर वुड और कोयले को जलाने पर रोक लगाएगा.
  8. नगर निगम, डीपीसीसी और उद्योग विभाग पेटकाक और फरनेस आयल पर सख्ती से रोक लगाएगा.
  9. डीपीसीसी, एसडीएमस, नगर निगम और उद्योग विभाग इलैक्ट्रीसिटी जरनेटर पर रोक लगाएगा.
  10. ट्रैफिक पुलिस सभी हाट स्पौटों पर ट्रैफिक प्रबंधन में तेजी लाएगा और यातायात की सुगमता के लिए ट्रैफिक पुलिस की अधिकतम तैनाती करेगा.
  11. नगर निगम, डीडीए और एसडीएम खुले में आग लगाने को रोकने का उपाय करेगा.
  12. नगर निगम, डीपीसीसी और लोक निर्माण विभाग सभी उन निर्माण एजेंसियों पर दंड लगाएगा जहां धूल नियंत्रण के उपाय अपर्याप्त हैं.
  13. शिक्षा विभाग सभी अभिवाकों के लिए अपील जारी करेगा जिसमें बच्चों के द्वारा बाहरी गतिविधियां को रोका जाए.
  14. परिवहन विभाग आड-इवन योजना को शुरू करने की तैयारी करें.

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी विभागों को उपरोक्त निर्णयों को जल्द लागू करने के निर्देश दिए. उच्चतम न्यायालय से अधिकार प्राप्त पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) की ओर से घोषित कदमों को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है. उसने व्यस्त अवधि के दौरान मेट्रो किराये में कमी करने और पार्किग की दर बढ़ाने जैसे कदमों का भी ऐलान किया जा चुका है.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा कि मेट्रो के फेरे बढ़ाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसने किराये कम करने के संदर्भ में कुछ नहीं कहा. नगर निगमों ने भी पार्किंग का शुल्क करने के बारे में कोई घोषणा नहीं की है. बहरहाल, ईपीसीए ने कल स्पष्ट किया था कि उसके आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की ओर से जारी किए जाने के बाद ये प्रभावी हो जाएंगे.