आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, ऑफिस पर कायम रहेगा कब्जा, एलजी का आदेश रद्द

नई दिल्ली :   दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के एलजी के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आम आदमी पार्टी के  राउस एवेन्यू कार्यालय के आवंटन को रद्द कर दिया गया था. बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को आवंटन रद्द करने के लिए सही वजह देनी चाहिए थी. आपको बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 12 अप्रैल को जारी एक आदेश में इस आवंटन को रद्द किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उपराज्यपाल चाहे तो दोबारा इस पर अपना ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन सही वजह के साथ.

आपको बता दें कि उपराज्यपाल का यह फैसला दिल्ली में एमसीडी चुनाव के वक्त आया था. अपने फैसले में उप-राज्यपाल अनिल बैजल का कहना था कि आम आदमी पार्टी ने राउस एवेन्यू के नाम से अवैध तरीके से दफ्तर बना रखा था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, और केजरीवाल सरकार को ये बंगला जल्द से जल्द खाली करना होगा. उपराज्यपाल ने यह आदेश शुंगलू रिपोर्ट की आपत्ति के बाद आया था.

राजनिवास की ओर से जारी आदेश में लोकनिर्माण मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा राउस एवेन्यू स्थित बंगला नंबर 206 और 217 के बारे में प्राप्त रिकार्ड के आधार पर आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई की गई थी.

इसमें कहा गया था कि 206 नंबर बंगले को पार्टी कार्यालय के रूप में आवंटन को सत्येंद्र जैन ने अनुमति दी थी जबकि मंजूरी से जुड़ी इस फाइल में लोक निर्माण विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आवासीय बंगले को किसी पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, भले ही मंत्रिमंडल ने आवंटन का फैसला किया हो.

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ‘जिस पार्टी के विधानसभा में केवल तीन विधायक हैं उसके पास दफ़्तर है, जिस पार्टी का विधानसभा में एक भी विधायक नहीं, उसका दफ़्तर भी हमारे सामने है और जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में उसका कोई दफ़्तर नहीं होगा! दिल्ली की जनता ये सब ‘डर्टी ट्रिक्स’ देख रही हैं… चुनाव में इसका जवाब देगी’.

अरविंद केजरीवाल ने भी तल्ख अंदाज में कहा था कि भले ही हमसे ऑफिस छीन लें, हम सड़क से भी काम करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी बुरी तरह बौखला गई है और झूठे आरोप लगा रही है. केजरीवाल ने कहा कि माफिया से भिड़ने और गरीबों का साथ देने के लिए पार्टी को सताया जा रहा है. वे हमें खत्म करना चाहता हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं. लोग उन्हें चुनावों में सबक सिखाएंगे.

उल्‍लेखनीय है कि शुंगलू समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वह अवैध है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 206, राउज़ एवेन्यू ‘आप’ को दफ्तर के लिए आवंटित किया है. शुंगलू समिति ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को दफ्तर के लिए जमीन देने की बाकायदा नई पॉलिसी बनाई, जिसमें ये भी कहा गया कि जमीन पाने योग्य पार्टियों को 5 साल तक कोई इमारत या बंगला दिया जा सकता है, क्योंकि इतने समय में वह अपनी आवंटित ज़मीन पर दफ़्तर बना सकते हैं.