सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में चुनाव आयोग, गुजरात मेें बदली जाएगी ईवीएम

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह गुजरात चुनाव वीवीपैट से करा सकेगा. फिलहाल आयोग के पास 53 हजार 500 ईवीएम वीवीपैट हैं जबकि गुजरात चुनाव के लिए 70 हजार वीवीपैट चाहिए. आयोग ने इस संबंध में वीवीपैट के लिए आर्डर किया है और 48 हजार वीवीपैट 31 अगस्त तक मिलेंगे. इसके अलावा 25000 वीवीपैट सितंबर के अंत तक मिलने हैं.

ऐसे में अगर सभी वीवीपैट से जुड़ी ईवीएम वक्त पर मिलीं तो गुजरात में चुनाव ईवीएम से जुड़े वीवीपैट के साथ कराए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के जवाब पर संतुष्टि जताई लेकिन सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी. कोर्ट ने सुनवाई टालने की मांग करने वाले पक्षकार को चेतावनी दी कि अगर गुरुवार को ठोस दलीलें न रखीं तो जुर्माना लग सकता है.

दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट यानी पेपर टेल जोड़े जाने की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या चुनाव आयोग गुजरात चुनाव वीवीपैट से करा सकता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिलहाल कोई भी निर्देश नहीं दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चार हफ्ते का वक्त दिया था और इस याचिका को भी दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल महीने में ही केंद्र सरकार ने वीवीपैट के लिए 3137 करोड़ का फंड जारी किया है. इसके लिए चुनाव आयोग व्यवस्था कर रहा है लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है.