तलवार की रिहाई के खिलाफ अपील कर सकती है सीबीआई, वकील कर रहें हैं समीक्षा

नई दिल्ली : आरुषि हेमराज हत्याकांड में सीबीआई अदालत में अपील कर सकती है. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक फैसले की कॉपी मुख्यालय में पहुंच गई है और जल्द ही इस फैसले के कानूनी पक्ष की समीक्षा होगी. सीबीआई का कहना है कि वो अभी इस संभावना को देखेगी कि अपील की जा सकती है या नहीं. इस प्रक्रिया में अभी 6 महीने लग सकते हैं.

इससे पहले कल सीबीआई ने संदेह का लाभ देकर आरुषि के माता पिता को रिहा कर दिया था. सीबीआई विशेष अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद से अब तक 1418 दिन तलवार दंपति डासना जेल में कैदी की तरह रहे.

इस मामले में आरोपी दंपती डॉ. राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने सीबीआई अदालत की ओर से आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. डॉ. तलवार की बेटी आरुषि की हत्या 15 एवं 16 मई 2008 की दरम्यानी रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित घर में ही कर दी गई थी. घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था.

इस हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 23 मई को डॉ़ राजेश तलवार को बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले की जांच एक जून को सीबीआई को सौंप दी गई थी. सीबीआई की जांच के आधार पर गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने 26 नवंबर, 2013 को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद से तलवार दंपति जेल में बंद हैं.