कैश पेमेन्ट पर होगा 100% जुर्माना, 1 अप्रेल से आ रहा है सरकार का हिटलरी कानून

नयी दिल्ली: मोदी सरकार का नया कदम अब तक का सबसे ज्यादा जुर्माना लेकर आ रहा है. ये जुर्माना 100 फीसदी तक होगा. इतना बड़ा ये जुर्माना न तो टैक्स चोरी पर लगने वाला है न करप्शन पर. किसी अपराध पर भी ये जुर्माना नहीं लगाया जा रहा. दरअसल ये जुर्माना लगाया जा रहाहै नकद लेनेदेन पर. सरकार का कहना है कि वो नकदी के लेनदेन करने वालों पर 100 फीसदी जुर्माना लगाएगी. यानी आप अगर 4 लाख रुपये का नकद लेनदेन करते हैं तो आपको इतना ही यानी चार लाख जुर्माना देना पड़ेगा. नये कानून की शुरुआत एक अप्रैल से होगी. बजट 2017-18 में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि नकद लेनदेन पर भारी जुर्माना लगेगा.

इसी तरह 50 लाख रुपये नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपये होगी. यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा.” अधिया ने कहा कि यदि आप नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को यह कर देना होगा. उन्होंने कहा कि यह प्रावधान लोगों को बडी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद खातों में काला धन आया है. अब सरकार भविष्य में इसका सृजन रोकने के लिए कदम उठा रही है.

राजस्व सचिव अधिया ने कहा कि सरकार सभी बडे नकद लेनदेन पर निगाह रखेगी। साथ ही वह नकदी के जरिये संदिग्ध उपभोग के रास्तों को भी रोकेगी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास भारी मात्रा में बेहिसाबी धन है वे उसका इस्तेमाल छुट्टियां बिताने या लग्जरी उत्पाद मसलन कारें, घडिया या आभूषण खरीदने पर करते हैं. नकदी पर नए अंकुशों का मतलब है कि इस तरह के खर्च के रास्तों पर रोक लगेगी. इससे लोग कालेधन का सृजन करने से बचेंगे. अधिया ने कहा कि पूर्व में अधिसूचित दो लाख रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए पैन नंबर देना कायम है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में धारा 269एसटी जोडने का प्रस्ताव किया है. इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेनदेन या किसी एक मामले अथवा मौके पर तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा. हालांकि, यह अंकुश सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा. अधिया ने कहा कि प्रस्ताव में तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी लेने वाले व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में एक सीमा से अधिक नकद लेनदेन पर रोक लगाने तथा 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर कर लगाने की सिफारिश की है. सौजन्य-प्रभात खबर