सुप्रीमकोर्ट के आदेश का दिवाली पर ज्यादा असर नहीं, आज भी बिक रहे हैं पटाखे


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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली और एनसीआर में दिवाली पिछले सालों की तरह ही होगी. दर असल सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है लेकिन चलाने पर नहीं. इस आदेश के बाद आतिशबाज़ी विक्रेता भले ही दुख जता रहे हों लेकिन उन्होंने आदेश के दिन ही अपना 40 फीसदी माल महंगे दामों में निकाल दिया है. और 80 फीसदी रकम रिकवर भी कर ली है.

पटाखों की दुकानों पर मीडिया की खबरें आते ही भीड़ लग गई और लोगों ने जमकर पटाखे खरीदे. सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने में दो दिन का वक्त है और इस बीच चोरी छिपे पटाखे बेचने वाले और लोगों ने अपना स्टॉक पूरा कर लिया. एक अनुमान के मुताबिक थोक व्यापारियों ने अपना दिवाली का कोटा स्टोर कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खरीदारों की होड़ मच गई. दिल्ली कोंडली मार्केट में लोगों ने तीन गुने तक दाम वसूलकर माल खरीदा.

अगर ये माल नहीं बिकता तो पटाखा व्यापारियों को करोडों की चपत लगती. नाम न छापने की शर्त पर कोंडली के व्यापारी ने बताया कि लागत निकल आई है. मुनाफा पिछले दरवाजे से वसूल हो जाएगा. भरतपुर में आतिशबाजी का बड़ा कारोबार है.

यहां निर्मित फुलझड़ी, महताब, अनार, सूतली के बम आदि आतिशबाजी आइटम की देशभर में सप्लाई होती है. यहां के कारोबारियों ने भी अपना माल दिल्ली की जगह दूसरे हिस्सों में भेजना शुरू कर दिया है.

ज्ञात रहे कि 19 अक्टूबर को दिवाली है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी का प्रशासन को इंतजार है. संभवत: ये कॉपी मंगलवार को मिलेगी, तबतक दुकानदारों का बाकी का स्टॉक भी निकल जाएगा.