खत्म हो जाएगा सारा काला धन, सरकार ने कालेधन सो सफेद बनाने का कानून पेश किया, जानिए केैल्क्युलेशन

नई दिल्ली: लो जी देश से कालाधन समाप्त हो गया. केन्द्र सरकार ने कालेधन की एक एक पाई को सफेद घोषित करने का इंतजाम कर दिया है.सरकार ने लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया है.  Knockingnews.com ने पहले ही इस बारे में आपको जानकारी दे दी थी. इसके बाद मीडिया के एक बड़े हिस्से में ये खबर आई.

नये कानून में अघोषित इनकम पर 30% टैक्स, 10% जुर्माना और 33% सरचार्ज का प्रस्ताव रखा गया है. यानी करीब 50% टैक्स. अगर कोई शख्स खुद इस रकम की घोषणा नहीं करता है और IT डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो इस पर लगने वाला टैक्स 75% और पेनल्टी 10% होगी यानी 85% टैक्स. रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने कहा कि ये टैक्स इसलिए जरूरी हैं ताकि लोग ब्लैकमनी जमा करने से डरें. नए IT बिल में 5 बड़े ऐलान किए गए हैं…

  1. नोटबंदी के बाद अघोषित इनकम पर 30% टैक्स लगेगा.
  2. साथ ही इस इनकम पर 10% पेनल्टी लगेगी.
  3. इसके अलावा 30% टैक्स पर 33% सरचार्ज अलग से लगेगा.
  4. अघोषित इनकम खुद नहीं बताई तो टैक्स 75% और पेनल्टी 10% होगी.
  5. 25% रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इन्वेस्ट होगी.

इस तरह चुकाना होगा 50% टैक्स

– मान लें आपने 10 लाख रुपये जमा किए.

– इसमें से 30% यानी 3 लाख रुपये टैक्स के रूप में जमा होंगे.

– 10% यानी एक लाख रुपये पेनल्टी के रूप में जमा किए जाएंगे.

– 33% सरचार्ज लगेगा 30% टैक्स पर यानी 3 लाख रुपये पर 99 हजार रुपये.

– इस तरह 10 लाख पर टोटल टैक्स 50% लगेगा.

– यानी 10 लाख में से 4,99,000 रुपए आपको बतौर टैक्स चुकाने होंगे.

अगर नहीं बताई इनकम तो क्या होगा

– मान लें आपने 10 लाख रुपये जमा किए.

– इसमें से 75% यानी 7,50,000 रुपये टैक्स कट जाएगा.

– इसके अलावा 10% यानी 1 लाख रुपये पेनल्टी में चला जाएगा.

– इस तरह से 10 लाख में आपको 8,50,000 रुपये चुकाने होंगे.

25% रकम का क्या होगा ?

– खुद ब्लैकमनी डिक्लेयर करने पर 25% रकम 4 साल के लिए फ्रीज हो जाएगी.

– 25% रकम ब्लैकमनी जमा करने वाले को मिल जाएगी.

– 4 साल तक जमा 25% रकम गरीब कल्याण योजना में इस्तेमाल होगी.

– योजना में गरीबों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा.

पहले इतना देना होता था

– इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत 45% टैक्स और जुर्माना देना होता था.

– गवर्नमेंट की ये स्कीम 30 सितंबर को बंद कर दी गई थी.

– मौजूदा कम जानकारी देने पर 50% टैक्स और गलत जानकारी देने पर इस टैक्स पर 200% जुर्माने के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

अभी क्या कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट?

– नोटबंदी के दौरान बड़ी रकम जमा कराने वालों को नोटिस भेजे जाने लगे हैं एक हफ्ते पहले ही देशभर में ऐसे करीब 100 नोटिस भेजे गए थे. आईटी डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिसेज और बैंकों को नोटिफिकेशन जारी किया है.

– उसमें कहा गया है कि किसी सेविंग अकाउंट में एक दिन में 50 हजार और नोट बदलने के लिए तय 50 दिन की लिमिट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा होने पर उसकी इन्फॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को दी जाए. करंट अकाउंट के लिए 50 दिन में जमा की लिमिट 12.5 लाख रुपए है.

– इनकम टैक्स के सेक्शन 133 (6) (इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाने का अधिकार) के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं.

– मौजूदा IT कानून यानी कम जानकारी देने पर 50% टैक्स और गलत जानकारी देने पर इस टैक्स पर 200% जुर्माने का नियम लागू रहेगा. इसमें बदलाव नहीं किया गया है. Courtsay- DainikBhaskar