अब कार खरीदने के लिए बेलने पड़ेंगे पापड़, भविष्य में बे-कार होने की नौबत

नोएडा : दिल्ली एनसीआर में अब कार रखना लगभग नामुमकिन होने जा रहा है. अगर आपके पास पार्किंग की जगह नहीं है तो आपकी नई कार का रजिस्ट्रेशन शहर के परिवहन विभाग में नहीं हो पाएगा. नोएडा में तो ये नियम लागू भी हो गया है. इतना ही नहीं इसके लिए संभागीय परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है. विभाग का कहना है कि कार का रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान पहले हम पार्किंग का सबूत लेंगे और यह जांच करेंगे उस घर में पहले से कितनी गाड़ियां हैं. साथ ही, दोपहिया वाहन खरीदते समय आपको एजेंसी से ही हेलमेट खरीदना होगा.

शासन के निर्देश पर यह नियम सख्ती से लागू होने जा रहा है ताकि शहर में बढ़ती पार्किंग, सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक की समस्या और बिना हेलमेट या घटिया क्वॉलिटी के हेलमेट की वजह से हादसों में बढ़ती मौत के मामलों पर काबू पाया जा सके.

इस तरह की जाएगी सख्ती

कार खरीदने के दौरान शपथपत्र देकर बताना होगा कि मेरे पास कार खड़ी करने के लिए जगह है.

परिवहन विभाग में कार का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो अड्रेस प्रूफ दिया जाएगा, उसके फोटो खींचकर डॉक्युमेंट्स के साथ जमा करने होंगे. फोटो में पार्किंग की जगह दिखानी होगी.

जिस अड्रेस प्रूफ पर कार का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहां पहले से कितनी गाड़ियां मौजूद हैं इसकी जानकारी भी देनी होगी.

किरायेदार को भी पार्किंग की सहमति के लिए अपने मकान मालिक का सहमति पत्र लगाना होगा.

जिस घर के पास जितनी पार्किंग की जगह है उस घर के मालिक और किरायेदार उससे ज्यादा गाड़ी नहीं खरीद सकते.