आखिर क्यों राहुल गाँधी को जाना पड़ा कोर्ट,RSS पर बयान से जुड़ा है मामला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जोड़ने वाले अपने बयान के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर कदम बढ़ाया है।

राहुल गांधी ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ मामले को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता सीताराम येचुरी के खिलाफ दायर मामले के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है. कांग्रेस नेता ने कहा कि दोनों नेताओं ने अलग-अलग मौकों पर बयान दिए हैं और वे विपरीत विचारधारा वाले दलों से हैं। इस मामले पर 5 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी.

गौरी लंकेश की हत्या का मामला: बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 को उनके घर के बाहर कथित तौर पर दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी. इसके बाद राहुल गांधी ने लंकेश की हत्या को RSS से जोड़ दिया था.

2017 में दर्ज हुई थी शिकायत: एडवोकेट धृतिमान जोशी ने 2017 में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सीताराम येचुरी के खिलाफ शिकायत दायर की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कथित मानहानि के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.

हालांकि, 2019 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ मामला खारिज कर दिया था, जबकि राहुल गांधी और येचुरी को नोटिस जारी किया था.

मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज किया था आवेदन: इससे पहले दोनों नेताओं ने एक आवेदन दायर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर संयुक्त रूप से मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, लेकिन मजिस्ट्रेट अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस साल अगस्त में हाई कोर्ट का रुख किया है.

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