BREAKING: जीएसटी को लेकर सरकार का बड़ा एलान, व्यापारियों को राहत की खबर

नई दिल्ली: जीएसटी रिटर्न भरने में जिन लोगों से देरी हुई थी उन्हें सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है. अगस्त-सितंबर महीने का रिटर्न लेट से भरने वालों की लेट फीस सरकार ने माफ कर दी है. इतना ही नहीं जिन लोगों ने लेट फीस के साथ जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है, उसे वापस किया जाएगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके ये जानकारी दी

सरकार ने इससे पहले जुलाई के महीने में देर से जीएसटी रिटर्न भरने वालों की लेट फीस माफ कर दी थी. जुलाई में सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को भी आगे बढ़े दिया था.

क्या है कानून?

जीएसटी के कानून के मुताबिक एगर कोई टैक्सपेयर तय तिथि के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं करता तो उस 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब के जुर्माना लगता है. स्टेट जीएसटी में भी ऐसा ही प्रावधान है.