जेपी बिल्डर के सभी 13 डायरेक्टरों की संपत्ति सीज, विदेश यात्रा पर भी रोक लगी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जेपी बिल्डर्स के सभी 13 डायरेक्टरों की परिवार समेत सभी 13 संपत्तियों को फ्रीज़ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेपी ग्रुप के सभी 13 आरोपी अपनी संपत्तियों का उपभोग तो कर पाएंगे लेकिन न तो उन्हें बेच सकेंगे न उस धन से अदालत की इजाजत के बगैर किसी का भुगतान कर सकेंगे. अदालत के फैसले के दौरान कोर्ट में जेपी ग्रुप के सभी डायरेक्टर अदालत में मौजूद थे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खरीदार बिना परेशानी के अच्छे बच्चों की तरह पैसे जमा करते रहें. अदालत उनका घर ज़रूर दिलाएगी. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में सभी खऱीदारों को आने को भी कहा था.

इस दौरान जेपी ग्रुप के डायरेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में 275 करोड़ रुपये जम किए. इसके अलावा उन्हें 14 दिसंबर तक 150 करोड़ रुपये जमा करने होंगे. और 31 दिसंबर तक बिल्डर 125 करोड़ रुपये जमा करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे बैंकों की चिंता नहीं है बल्कि ग्राहकों का खयाल है. फैसला सुनाते समय जेपी के सभी 13 डायरेक्टर मौजूद थे. अगर बिल्डर ने अपनी संप्तित किसी नज़दीकी शख्स को दे दी है तो उसे भी भुगतना होगा.