अगर आप jaypee के खरीदार हैं तो ये ज़रूर पढ़े, ये है बायर्स के लिए गाइड

नई दिल्ली: अगर आपने जेपी इन्फ्राटेक का फ्लैट खरीदा है तो ये खबर आपके लिए है. घर खरीदने वालों के लिए नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) की ओर से नियुक्त इन्सॉल्वंसी रेजॉलुशन प्रफेशनल (आईआरपी) ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है. यहां हैं उन सभी की पूरी जानकारी. हम इसे प्रश्न उत्तर की शैली में आपतक ला रहे हैं.

प्रश्न: फ्लैट खरीदनेवाले फाइनैंशल क्रेडिटर हैं, ऑपरेशन क्रेडिटर हैं या कोई अन्य क्रेडिटर?
उत्तर: यह जेपी इन्फ्राटेक लि. (जेआईएल) के साथ समझौते की प्रकृति पर निर्भर करता है. इन्सॉल्वंसी रेजॉलुशन प्रफेशनल इसका आकलन करेंगे और पेश किए जा रहे दस्तावेजों के आधार पर दावे की समीक्षा करेंगे.

प्रश्न: दावा करने के लिए घर खरीदार को कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए: फॉर्म बी, सी या एफ?
उत्तर: नियम के तहत फाइनैंशल क्रेडिटरों को दावा फाइल करने के लिए फॉर्म सी, ऑपरेशनल क्रेडिटरों को फॉर्म बी और दूसरे क्रेडिटरों को फॉर्म एफ का इस्तेमाल करना है. इनसॉल्वंसी ऐंड बैंकरप्ट्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) ने उन क्रेडिटरों के लिए फॉर्म एफ जारी किया है जो फाइनैंशल एवं ऑपरेशनल क्रेडिटरों की श्रेणी में नहीं आते. अगर कोई फ्लैट खरीदार को पता नहीं है कि वह किस कैटिगरी के क्रेडिटरों में शामिल हैं तो वह तीनों में किसी भी एक फॉर्म के जरिए दावा फाइल कर सकते हैं. अगर गलत फॉर्म भी होगा तो भी आईआरपी उसे खारिज नहीं करेंगे.

प्रश्न: आईबीबी ने 16 अगस्त 2017 को एक नया फॉर्म एफ जारी किया. जिन्होंने 16 अगस्त से पहले क्लेम्स फाइल कर दिए हैं, क्या उन्हें फिर से फॉर्म एफ भरकर दोबारा दावेदारी ठोंकनी होगी.
उत्तर: नहीं.

प्रश्न: अगर घर खरीदार निश्चित समय में दावे के साक्ष्य जमा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा?
उत्तर: खरीदारों को 24 अगस्त 2017 की डेडलाइन के अंदर कम-से-कम फॉर्म तो जमा कर ही देनी चाहिए. दावे के सबूत वाले कागजात बाद में भी जमा हो सकते हैं.

प्रश्न: क्या सबूत जमा नहीं करने पर दावा खारिज हो जाएगा? क्या तब 24 अगस्त के बाद भी दावा फाइल किया जा सकता है?
उत्तर: दावा को खारिज तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अपने दावे की पुष्टि के लिए प्रूफ जमा कराना उपयोगी होगा. रेजॉलुशन प्लान फाइल होने से पहले आप कभी भी प्रूफ जमा कर सकते हैं.

प्रश्न: क्या दावा फाइल करने की डेडलाइन बढ़ेगी? क्या वैसे लोगों के लिए फॉर्म जमा कराने की समयसीमा बढ़ेगी जो भारत से बाहर रह रहे हैं?
उत्तर: आईआरपी फॉर्म जमा कराने की तारीख नहीं बढ़ा सकते.

प्रश्न: क्या कोई फ्लैट खरीदार अपनी बुकिंग कैंसल करके रिफंड की मांग कर सकता है?
उत्तर: आईआरपी यह सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि प्रॉजेक्ट का काम चलता रहे. अग्रीमेंट अलॉटमेंट लेटर के प्रावधान आगे भी वैध रहेंगे और इनसॉल्वंसी ऐंड बैंकरप्ट्सी कोड 2016 के आलोक में बुकिंग कैंसल करने समेत खरीदारों समेत अन्य पार्टीज के सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

प्रश्न: जिन खरीदारों के फ्लैट बनकर तैयार हैं, लेकिन पजेशन लेटर नहीं मिला है तो क्या उन्हें भी दावा फाइल करना है?
उत्तर: सभी फ्लैट बायर्स को दावा फाइल करने की सलाह दी जाती है.

प्रश्न: जिन खरीदारों को ऑक्युपेंसी राइट्स मिल चुके हैं, क्या उन्हें भी दावा फाइल करना होगा?
उत्तर: जिन्हें पजेशन मिल गया है और उनका अब कोई दावा नहीं बचता है, वो दावा फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं.

प्रश्न: आईआरपी के पास फॉर्म कैसे भेजा जाए?
उत्तर: सभी दावेदार दावा फॉर्म को IRPJIL @ bsraffiliates.com ईमेल कर सकते हैं या Anuj Jain, Co BSRR & CO., Chartered Accountants, 8th Floor, Building No. 10, DLF Cyber City , Gurgaon, 122002 के पते पर पोस्ट से भेज सकते हैं. फॉर्म जमा करने के लिए यहां जाने की जरूरत नहीं है.

प्रश्न: जो फ्लैट बायर्स अभी देश से बाहर हैं, क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉर्म फाइल कर सकते हैं?
उत्तर: हां.

प्रश्न: जो फ्लैट बायर्स देश से बाहर हैं क्या उन्हें फॉर्म के साथ नॉटरी से ऐफिडेविट देना होगा?
उत्तर: हां.

प्रश्न: क्या दूसरे देश के निवासियों को दावा फॉर्म को भारतीय दूतावास से सत्यापित करवाना होगा?
उत्तर: नहीं.

प्रश्न: क्या स्टैंप पेपर पर ऐफिडेविट देना है?
उत्तर: इसकी जरूरत नहीं है.

प्रश्न: क्या कोई दूसरा व्यक्ति दावेदार की तरफ से फॉर्म पर दस्तखत कर सकता है?
उत्तर: हां, अगर उस व्यक्ति को दावेदार ने वैध पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है.

प्रश्न: दावा फॉर्म के साथ सबूत के कौन-कौन से दस्तावेज दिए जाने की जरूरत है?
उत्तर: दावा के सपॉर्ट में अलॉटमेंट लेटर, रिसीट आदि के साथ-साथ विभिन्न माध्यमों से हुई बातचीत के रेकॉर्ड जमा करा सकते हैं.

प्रश्न: अगर खरीदार ने फ्लैट के लिए दावा फॉर्म भरा है न कि रिफंड के लिए तो?
उत्तर: दावा फॉर्म में इस बात का जिक्र कर दिया जाना चाहिए कि उन्हें अलॉटमेंट लेटर्स की शर्तों के मुताबिक फ्लैट ही चाहिए. आईआरपी सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि प्रॉजेक्ट पूरा हो.

प्रश्न: क्या कंस्ट्रक्शन और अलॉटमेंट का काम चलता रहेगा?
उत्तर: कंपनी का काम जारी है. कंपनी के रोजमर्रा का कामकाज में कोई दखल नहीं दी जाएगी.

प्रश्न: घर खरीदारों ने कोर्ट में जो मुकदमे किए हैं, उनका क्या होगा?
उत्तर: एन्फोर्समेंट और रिकवरी को लेकर जेपी इन्फ्राटेक लि. के खिलाफ दर्ज सारे मुकदमे अभी स्थगित कर दिए गए हैं. आईबीसी के सेक्शन 14 में इसका जिक्र है.

प्रश्न: इनसॉल्वंसी रेजॉलुशन की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग की संभावनाएं तलाशी जाती हैं. यह पूंजी लगाने की प्रक्रिया नहीं है.

प्रश्न: रेजॉलुशन प्लान क्या है?
उत्तर: इसका मतलब ऐसी योजना से है जिसमें कंपनी को कामकाजी और फायदे में दिखाकर उसकी मौजूदा मुश्किलों का समाधान निकाला जाता है.

प्रश्न: इसमें कब, क्या होता है?
उत्तर: 9 अगस्त 2017 से 180 दिन तक की कार्यवाही चलनी है. इसे अधिकतम 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है. इनसॉल्वंसी ऐंड बैंकरप्ट्सी कोड, 2016 के तहत इसकी अधिकतम अवधि 270 दिनों की तय की गई है.