शुरू नहीं हो सकी मानहानि मामले में सुनवाई, जयेश शाह के वकील पहुंचे ही नहीं

अहमदाबाद: बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह ने न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ के खिलाफ मान हानि का मुकदमा करने का बड़े जोर शोर से एलान किया था. इस पर बहस भी हुई. लोगों ने कहा कि मीडाय को धमकाने की कोशिश में ये मुकमदा दायर किया जा रहा है. लेकिन आज खुद जय शाह के वकील ही कोर्ट में नहीं पहुंचे. आखिर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई यहां एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने तक स्थगित कर दी.

शिकायतकर्ता जय शाह के वकील के अदालत में उपस्थित नहीं होने की वजह से सुनवाई स्थगित की गई. जय शाह के वकील ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसके गढ़वी से वक्त मांगते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी राजू अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि वह उच्च न्यायालय में व्यस्त हैं.

अदालत ने समय देते हुए मामले की सुनवाई 16 अक्तूबर तक स्थगित कर दी. जय शाह ने एक खबर को लेकर सोमवार को मेट्रोपॉलिटन अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था.

खबर में दावा किया गया था कि उनकी फर्म टेंपल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर बीजेपी के 2014 में सत्ता में आने के बाद बेहद तेजी से बढ़ा.

मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत मामले को सुनवाई के लिए रखा. इस धारा में ये देखा जाता है कि मुकदमा आगे की सुनवाई के काबिल है भी कि नहीं. इसमें अदालती जांच (यह देखने के लिए कि मामले में आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं) का आदेश दिया था.

अपनी याचिका में शाह ने एक लेख के जरिए शिकायतकर्ता की मानहानि और छवि को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का अनुरोध किया था. अब अगर इस सुनवाई में ये साबित हो जाता कि बिना आधार के ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया तो बहुत किरकिरी होती. हालांकि वकील के व्यस्तता के कारण कार्रवाई आगे बढ़ ही गई.