31 मार्च के बाद पुराने नोट रखने पर होगी सज़ा, लेकिन बचने का है एक तरीका

नयी दिल्ली: केन्द्र सरकार ने आज नया अध्यादेश जारी किया जिसके मुताबिक 500 व 1000 के पुराने नोटों को रखने पर सज़ा का प्रावधान होगा.

31 दिसंबर के बाद अगर कोई 10 से ज्यादा पुराने नोट रखता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है. लेकिन इस अध्यादेश के बावजूद आप चाहें तो अपने पास जितने चाहे नोट रख सकते हैं.

ये क्या तरीका होगा हम आपको बाद में बताएंगे लेकिन पहले जान लें कि सरकार ने कौनसा नियम बनाया है.

सरकार ने जो नया नियम बनाया है उसके मुताबिक 31 मार्च के बाद जो भी पुराने नोट में लेनदेन करेगा उसे 5000 रुपये जुर्माना देना होगा

जो 10 से ज्यादा पुराने नोट रखेगा उसे 4 साल की सज़ा हो सकती है.

नये अध्यादेश का नाम ‘The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance’ होगा

नगरीय मजिस्ट्रेट इस कानून से जुड़े उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करेगा.

मालूम हो कि पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है.

हालांकि इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक आरबीआइ के काउंटरों पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है.

अब आपको बताते हैं कैसे आप इस नियम से बचकर भी पैसे रख सकते हैं.

इस नियम से बचने के लिए आपको 31 मार्च से पहले रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से एक शपथपत्र से आरबीआई को घोषणा पत्र भेजना होगा जिसमें नोट जमा न करा पाने की वजह बतानी होगी.

ऐसा करके आप को पुराने नोट रखने पर होने वाली सज़ा से राहत मिल जाएगी.