गाज़ियाबाद के बिल्डर के खिलाफ 420 का केस, गिरफ्तारी में आनाकानी

गाजियाबाद. विजयनगर थाने में जीडीए की ओर से अंतरिक्ष बिल्डर के मालिक और सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. बिल्डर पर आवंटियों के वादे के अनुसार कब्जा नहीं देने और वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया गया है. थाना प्रभारी विजयनगर नरेश सिंह ने बताया कि जीडीए की ओर की दी गई तहरीर के आधार पर राकेश यादव और अन्य निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 420 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही है. शीघ्र ही कार्रवाई को आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

ये एफआईआर आसानी से दर्ज नही हुई है न ही यूपी की सरकार या पुलिल अचानक फ्लैट खरीदारों के प्रति उदार हो गई है. इस एक्शन के पीछे संघर्ष का पूरा इतिहास है. इस सोसायटी के लोग बाकायदा बिल्डर के खिलाफ जुलूस निकालकर थाने पहंचे थे. मामला कोर्ट में भी गया था . जब लखनऊ तक खबर पहुंची तब जाकर एफआईआर के आदेश हुए.
आपको बता दें कि ऐसे मामलों में बाकायदा कानून के तहत एफआईआर का प्रावधान है लेकिन पुलिस बिल्डरों को बचाती रहती है. इस मामले में भी एफआईआर तो हो गई लेकिन पुलिस जांच के नाम पर गिरफ्तारी टाल रही है. जब लोगों के पास बिल्डर बायर एग्रीमेंट जैसा दस्तावेज़ मौजूद है तो फिर पुलिस क्या जांच करेगी ?

वैसे इस मामले में एक एफआईआर जीडीए के खिलाफ भी बनती है. जीडीए ने मामूली से बकाया को पैनल्टी लगाकर बड़ा बना दिया और फिर बिल्डिंग सील कर दी. बायर्स दोनों तरफ से फंस गए हैं. अगर वसूली करनी है तो बिल्डर के निजी असेट सील करो ये तो बायर्स की संपत्ति है इस पर भी बायर्स बाकायदा पूरा भुगतान कर चुके हैं.