अपना पैन नंबर लेकर जल्द पहुंचे बैंक, आपकी कमाई पर सरकार की नज़र, 28 फरवरी के बाद मौका नहीं

नई दिल्ली:  अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में अपना पैन नंबर जमा नहीं कराया है तो जल्दी करा दें. अगर पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 जमा कर दें. सरकार ने फैसला किया है कि वो जल्द आपके बैंक खाते में जमा रकम से आपके इनकम टैक्स रिटर्न का मिलान करेगी. अगर दोनों में मेल नहीं हुआ तो होगा एक्शन. ये एक्शन खाते सील होेने का भी हो सकता है. सरकार ने इसके लिए आखिरी तारीख 28 फरवरी रखी है. इसके बाद जो आयकर रिटर्न भरा जाएगा उसमें खाते में जमा रकम का हिसाब ज़रूरी होगा.

सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, ‘इनकम टैक्स रूल्स में बदलाव किए गए हैं ताकि बैंक 28 फरवरी 2017 तक सभी मौजूदा खाताधारकों से पैन या फॉर्म 60 (जिनके पास पैन नहीं है) लेकर उसे खाते से लिंक कर सकें.’

नोटिफकिकेशन में कहा गया है कि जिन लोगों के पास बैंक एकाउंट हैं, लेकिन जिन्होंने पैन या फॉर्म 60 सबमिट नहीं किया है, उनको 28 फरवरी 2017 तक पैन या फॉर्म 60 बैंक के पास जमा करने की सलाह दी जाती है.

यह रूल जनधन एकाउंट सहित जीरो बैलेंस सेविंग्स एकाउंट्स यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट एकाउंट्स (BSBDA) पर लागू नहीं होगा. पिछले महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिना पैन वाले उन खातों से निकासी पर रोक लगा दी थी, जिसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट बैलेंस/डिपॉजिट है.

इस बीच, बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों और पोस्ट ऑफिस के लिए उन खातों के 1 अप्रैल 2016 से 8 नवंबर 2016 के बीच जमा कैश की जानकारी देना जरूरी बना दिया गया है, जिनमें 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच तय सीमा से ज्यादा कैश जमा की गई थी.

8 नवंबर को डीमॉनेटाइजेशन के एलान और 9 नवंबर से लागू होने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस से कहा था कि वे 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक सेविंग्स एकाउंट्स में ढाई लाख रुपये से ज्यादा जमा वाले सेविंग्स एकाउंट्स और 1250 लाख रुपये से ज्यादा रकम वाले करेंट एकाउंट के बारे में बताएं.