जीएसटी पर कन्फ्यूजन का तोड़, यहां फोन लगाएं और ऑल क्लियर

नई दिलली: जब से से जीएसटी आया है एक मसला सोशल मीडिया पर सबसे ऊपर है. ये मसला है कि GST किसी को समझ में नहीं आ रहा. इस पर चुटकुले बन रहे हैं और तरह तरह की वीडियो शेयर की जा रही है. लेकिन जीएसटी की जानकारी को लेकर इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है. अब सरकार ने फोन पर ही जीएसटी के बारे में जाले साफ करने यानी भ्रम दूर करने की कोशिश की है.

रास्ता दिखाएगा कॉल सेंटर

जीएसटीएन ने कॉल सेंटर के लिए आईटी दिग्गज इंफोसिस तथा टेक महिंद्रा के साथ गठजोड़ किया है. पंजीकरण से जुड़े सवालों के लिए करदाता 0120-4888999 पर कॉल कर सकते हैं. करदाताओं के लिए कॉल सेंटर का प्रबंधन 200 से अधिक प्रशिक्षित पेशेवर करेंगे और आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाकर 400 की जाएगी.

जीएसटीएन ने एक बयान में कहा कि कई करदाताओं को मदद और दिशानिर्देश की जरूरत है ताकि वह आसानी से नई प्रौद्योगिक अपना सके. कॉल सेंटर 25 जून से काम करने लगेगा और यह पक्का करेगा कि जीएसटी के तहत नई पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू हो.

जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा, हम इस बात से अवगत है कि सभी करदाता प्रौद्योगिकी से अवगत नहीं है और उन्हें अपने पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराए.

जीएसटीएन ने पोर्टल स्थापित किया है जो हर महीने 2.6 अरब लेन-देन का प्रबंधन कर सकेगा. इसके अलावा जीएसटीएन ने केंद्रीय तथा राज्य के कर अधिकारियों की सहायता के लिए एक अन्य कॉल सेंटर 0124-4479900 स्थापित किया है. कुमार ने कहा कि चालीस सदस्यों की टीम राज्यों, केंद्र सरकार (सीबीईसी) के कर अधिकारियों की जरूरतों को देखेगी.