आधार कार्ड पर गलत फहमी में न रहें, ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली: आधार कार्ड को पैन कार्ड से  लिंक करने के मामले में गलत फहमी में मत रहना. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुछ लोग गलत समझ रहे हैं. मीडिया के एक हिस्से में इसे लेकर गलत फहमी फैलाई जा रही है. आधार कार्ड को पेन कार्ड के साथ अब भी जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहत सिर्फ उन लोगों को दी है जिनका आधार या तो बना नहीं है या फिर अभी आया नहीं है.

आधार नंबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फ़ैसले के मुख्य बिंदू ये हैं –

  • इनकम टैक्स रिटर्न में आधार नंबर को सरकार ने अनिवार्य करने का प्रावधान किया है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतत: समर्थन किया है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि जिनके पास आधार नंबर है वो टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते वक्त उसका ज़रूर उल्लेख करें.
  • कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिनके पास आधार नंबर नहीं है उन्हें संविधान पीठ का अंतिम फ़ैसला आने तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं.
  • इस साल के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA में प्रावधान किया था कि एक जुलाई के बाद टैक्स रिटर्न भरने पर आधार का उल्लेख अनिवार्य होगा.
  • ये मामला फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. कई याचिकाएं हैं. संविधान पीठ का अंतिम फ़ैसला आना बाकी है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर की वजह से डेटा लीक संबंधी लोगों की चिंता को सही ठहराते हुए सरकार से उसपर उचित कदम उठाने को कहा है.