मारुति हिंसा केस: पुलिस ने 117 बेकसूरों के खिलाफ दर्ज किया था मामला, सभी बरी

हरियाणा की एक अदालत ने 2012 के मारुति में मजदूर आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में अदालत ने शुक्रवार को फ़ैसला सुनाते हुए 117 अभियुक्तों को बरी कर दिया. इन लोगों पर पुलिस ने बेकसूर होते हुए भी प्रबंधन के इशारे पर मुकदमे डाल दिए थे. मामल में 31 लोगों को दोषी ठहराया है.

अदालत का ये फैसला चार साल तक मुक़दमा चलने के बाद आया है. मारुति के मानेसर प्लांट में दंगा 2012 में एक कर्मचारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर शुरू हुआ था.
हिंसा घंटों तक जारी रही जिसमें मारुति के एक मैनेजर की हत्या हुई थी और 100 लोग घायल हुए थे जिनमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे.
हिंसा के बाद मारुति के मानेसर प्लांट को एक महीने के लिए बंद करना पड़ा था.
अभियुक्तों में अधिकतर फैक्ट्री के मज़दूर थे. अदालत शुक्रवार को ही दोषियों के लिए सज़ा का एलान करेगी.