पंजाब सरकार का मीडिया को करारा जवाब, कहा- नहीं लगाया है जानवरों पर टैक्स

चंडीगढ़: पंजाब की सरकार ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार पालतू जानवरों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है.  पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने साफ किया है कि सरकार पालतू जानवरों के मालिकों से कोई टैक्स नहीं लेगी.

पंजाब सरकार ने प्रेस रिलीज में कहा मामला स्ट्रे डॉग और स्ट्रे एनिमल्स को लेकर हाईकोर्ट में है इसलिये ड्राफ्ट बनाया गया. लेकिन जब हाईकोर्ट से सबंधित वकील एचसी अरोड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और पंजाब सरकार को पॉलसी बनाने को बोला हुया है, लेकिन टैक्स लगाने की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार की खस्ता हालत को देखते हुए शायद टैक्स लगाने की बात की जा रही है. पंजाब सरकार हाईकोर्ट के कंधे पर यह काम करना चाहती है.

मीडिया में खबर थी कि स्थानीय निकाय विभाग की ओर से 29 सितंबर को नगर निगम को पत्र भेजकर एक योजना को लागू करने की हिदायतें दी गई हैं. इसके तहत सभी पालतू जानवरों के बकायदा लाइसैंस बनाए जाएंगे और इन्हें हर वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा. योजना के तहत कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, पोनी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपए प्रति वर्ष अदा करने पड़ेंगे. भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपए प्रति वर्ष वसूल किए जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत हर जानवर का लाइसैंस बनाया जाएगा, जिसे हर वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा. कुत्ता-बिल्ली वर्ग का कोई मालिक अगर निर्धारित अवधि से 30 दिनों के भीतर लाइसैंस रिन्यू नहीं करवाता है तो उससे 150 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा. इसी प्रकार गाय-भैंस वर्ग में अगर लाइसैंस रिन्यू नहीं करवाया जाएगा तो मालिक को 200 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा.

जब इस नोटिफिकेशन के बारे में पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इंकार कर दिया. लेकिन प्रेस रिलीज कर इतना जरूर कहा कि सरकार ने इस संदर्भ में कोई नोटिफिकेशन जारी नही किया. जो लेटर मीडिया में आया है वह सबंधित नहीं है.