बिल्डर ने खरीदारों को धोखा दिया. अब संपत्ति नीलाम होगी- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि यूनिटेक की गैर-विवादित सम्पत्ति की नीलामी का आदेश देंगे ताकि फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को कहा कि आपने खरीदारों को धोखा दिया है. सुप्रीम कोर्ट संपत्ति को बेचने को लेकर एक एक्सपर्ट नियुक्त कर सकता है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को गैर-विवादित सम्पत्ति और डायरेक्टर की व्यक्तिगत सम्पत्ति की लिस्ट देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने JM Finance Limited पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है. JM Finance Limited ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो यूनिटेक का लोन चुकाएगा और लंबित प्रोजेक्ट को पूरा करेगा.

 

सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को मामले की अगली सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड को भारत और विदेश की तमाम संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए कहा था.

 

गुडग़ांव के हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर यूनिटेक के सहयोगी डेवलपर्स पॉयनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 10 अप्रैल तक दो किश्तों में 40 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था ताकि रिफंड लेने वाले खरीदारों को रुपये वापस किए जा सकें. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी थी.

 

कोर्ट ने जेएम फाइनेंसियल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक या सक्षम अधिकारी को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने के लिए कहा था. इससे पहले यूनिटेक ने पीठ को बताया था कि जेएम फाइनेंसियल लिमिटेड उसकेहाउसिंग प्रोजेक्टस को फाइनेंस करना चाहती है.

 

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक लिमिटेड की चेन्नई स्थित दो भूखंड को खरीदने के लिए इच्छा जताने वाली ओमशक्ति एजेंसी को 31 मार्च तक 90 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था. यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था गत  29 जनवरी को उसने ओमशक्ति एजेंसी से चेन्नई की दो जमीनों की बिक्री को लेकर 400 करोड़ का करार किया है.    (COURTSEY-ndtv)