सुपरटैक के मालिक को पत्नी और बेटे के साथ गिरफ्तार करने का आदेश, धोखाधड़ी का केस

गाजियाबाद : रीयल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन, निदेशक, प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक के खिलाफ गाजियाबाद की एक अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है. उनके खिलाफ यह वारंट अमानत में खयानत करने के आरोप में जारी किया गया है.

गैर जमानती वारंट का मतलब ये हैं कि आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया जाए. और उसे जमानत पर न छोड़ा जाए. इस हालत में या तो अरोड़ा परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उन्हें वक्त पर कोर्ट पहुंचना होगा लेकिन इस बीच में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना ने सोमवार को कंपनी के चेयरमैन आर. के अरोड़ा, उनकी पत्नी और संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता अरोड़ा, उनके बेटे और प्रबंध निदेशक मोहित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जनवरी तय की है. उनके खिलाफ वारंट एक महिला की शिकायत पर जारी किया है. महिला ने यहां इंदिरापुरम थाने में इन चार अधिकारियों के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करायी थी. महिला का आरोप है कि ये लोग गाजियाबाद नगर निगम की हरित पट्टी पर एक प्लॉट कथित तौर पर बेचा है.