होली के दिन भी घर का खाना नहीं खा सकेंगे कार्ति चिदंवरम्, इंद्राणी के बयान पर हुए है गिरफ्तार


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नई दिल्ली : जब पी. चिदंवरम ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के आदेश दिए थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका बेटा इसी मामले में जेल में होगा और उसे होली के दिन भी घर का खाना खाने की इजाजत नहीं मिलेगी. कार्ति चिदंबरम 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे वहां वो जो चाहेगी उनसे पूछेगी और जहां चाहेगी ले जाएगी. छह मार्च को फिर से कार्ति की पेशी होगी. जब कार्ति के लिए घर के खाने की मांग की गई तो अदालत ने कहा कि सीबीआई के पास अच्छा खाना मिलता है.

माना जा रहा है कि मामले में फंसी इन्द्राणी मुकर्जी ने कार्ति चिदंवरम का नाम लिया जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया. माना जा रहा है कि राहत की आस में इंद्राणी ने कार्ति का नाम लिया.

गौरतलब है कि बुधवार सुबह कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ मजिस्ट्रेट के सामने इंद्राणी मुखर्जी के बयान पर कार्ति की गिरफ़्तारी हुई थी.

कार्ति चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि कार्ति का रिमांड बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. उन्हें पिछले साल 28 अगस्त के बाद उन्हें समन नहीं किया गया है. अगर उनकी ज़रूरत जांच में होती तो सीबीआई बुलाती ज़रूर. वह मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद 20-15 दिनों के लिए बाहर गए थे. यह विदेश से वक्त पर देश लौटे. इसके इनाम में उन्हें गिरफ्तारी मिली है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के पीछे कारण होते हैं, भागने का डर, सबूतों से छेड़छाड़ या जांच में सहयोग ना करना का कोई आधार ही नहीं है. उन्होंने पूछा कि मई 2017 में कार्रवाई शुरू करके सिर्फ दो बार पूछताछ की गई. अब अचानक इस तरह चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार करना सही कैसे सही हो गया ?

वहीं, सीबीआई की तरफ से पेश ASG तुषार मेहता ने कहा कि बुधवार को कोर्ट ने कहा था कि मामले की आगे जांच होनी चाहिए, यानी हिरासत मिलनी चाहिए. कार्तिक को 14 दिन का और रिमांड दिया जाए. कोर्ट ने कहा था कि आरोपी का मेडिकल तुरंत और गुरुवार को पेश करने से पहले किया जाए, लेकिन इस आदेश के जारी होने के बाद क्या हुआ.