मुंह में गोलगप्पा रखने से पहले ठहरें, ज़ायके के पीछे है ये ज़हरीला सीक्रेट

अहमदाबाद: आपको पता है जो पानीपुरी, गोल गप्पे या पानी के बताशे आप खाते हैं उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? नहीं पता तो जान लें. गुजरात में एक पानी की टिक्की बेचने वाले को 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है.पिछले 8 साल से ये मुकदमा अदालत में चल रहा था और पूरे आठसाल से पानीपूरी वाला ग्राहकों को यही पानी पूरी पिलाता रहा. केस 2009 में दर्ज हुआ था. अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके में एक पानी पूरी वेंडर गोलगप्पे के साथ दिए जाने वाले पानी का जायका बढ़ाने के लिए उसमें टॉइलट साफ करने वाला नमक का तेज़ाब मिलाता था. आपको बता दें कि ऐसी मिलावट पूरे देश में आम है ये अलग बात है कि लोगों की सावधानी से ये शख्स पकड़ा गया.
अहमदाबाद नगर निगम को लाल दरवाजा इलाके के पानी पूरी वेंडर के बारे में शिकायत मिली थी कि वह पानी में कुछ मिलाता है. इस बात की भी शिकायत की गई थी कि वह अपनी लॉरी गटर के पास खड़ी करता है और पास की सड़क भी बचे हुए पानी और पानीपुरी के फेंके जाने से खराब हो रही थी. इस शिकायत के बाद निगम ने सैंपल लिया और टेस्टिंग के लिए लैब भेजा.
लैब टेस्टिंग के बाद जो सामने आया, वह हैरान करने वाला था. गोलगप्पे के पानी में ऐसा हाईड्रोक्लोरिक ऐसिड मिला जो टॉइलट क्लीनर में इस्तेमाल किया जाता है. टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद स्पेशल कोर्ट में पानी पूरी वेंडर चेतन नान्जी के खिलाफ मिलावट का केस दर्ज किया गया, वह दोषी पाया गया और उसे 6 महीने की जेल सुनाई गई.
ट्रायल के दौरान आरोपी चेतन ने कहा कि उसे दोषी करार देने के लिए कोर्ट के पास ज्यादा सबूत नहीं हैं और उसे छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन वकील ने गवाहों और सबूतों के आधार पर दलील दी कि बहुत सारे लोग पानी पूरी खाना पसंद करते हैं और यह उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है. मिलावट वाला पानी लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी वेंडर को 6 महीने जेल की सजा सुनाई.