दिल्ली में डीटीसी यात्रा फ्री, ऑड इवन के दौरान छूट

दिल्ली में ऑड इवन के दौरान बस यात्रा फ्री होगी. इस दौरान पांच दिनों तक यात्रियों को कोई किराया नहीं देना होगा. परिवहन मंत्री ने इस बार में ट्वीट के जरिए जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है.
छूट का फायदा ये सभी उठा सकेंगे

दोपहिया वाहन – सीएनजी वाहन – इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहन – महिला चालक – राष्ट्रपति – उपराष्ट्रपति – प्रधानमंत्री – लोकसभा स्पीकर – राज्यसभा के डेप्युटी स्पीकर – राज्यों के राज्यपाल/लेफ्टिनेंट गर्वनर – सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सिवाय दिल्ली के मुख्यमंत्री के.

इन्हें भी मिलेगी छूट

सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज – एनर्जी वाहन, ऐम्बुलेंस, दमकल, अस्पताल की गाड़ियां, जेल के वाहन, जांच एजेंसियों की गाड़ियां – अर्धसैनिक बलों के वाहन, रक्षा मंत्रालय के वाहन, पायलट व सुरक्षाकर्मी – एसपीजी के वाहन – दूतावास नंबरप्लेट की गाड़ियां – अस्पताल में आपातकालीन सेवा के लिए जाने वाले लोग, लेकिन इन्हें सबूत दिखाना होगा. – शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के वाहनों को भी इस योजना से छूट मिलेगी.

बाहर की गाड़ियां भी होंगी दायरे में

बाहर से दिल्ली आने वाली गाड़ियों पर भी यह योजना लागू होगी. जो गाड़ी एनसीआर से दिल्ली आती हैं, उन्हें भी इस योजना के दायरे में लाया गया है. बहुत से लोग गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद जैसे शहरों में काम करने जाते हैं और कार चलाते हैं. उन लोगों को इस योजना का पालन करना होगा. सार्वजनिक परिवहन को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों पर यह फैसला लागू होगा.

यह ऑड-इवेन फॉर्मूला

ऑड-इवन फॉर्मूले के तहत एक दिन छोड़कर गाड़ी चलाने वाले नियम के मुताबिक, अब गाड़ियां तारीख के हिसाब से दौड़ेंगीं.

इसके तहत अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप महीने की 1, 3, 5, 7, 9, 11,13 और 15 तारीख को ही गाड़ी चला पाएंगे, क्योंकि इन तारीखों में ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी.

इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर इवेन (2,4,6,8,0) है तो आप महीने की 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को ही गाड़ी निकाल पाएंगे, क्योंकि इन तारीखों में इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी.

क्या होगा टाइम पीरियड

ऑड-इवन नियम में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का वक्त भी तय किया गया है. यानी सुबह 8 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद ऑड और ईवन दोनों नंबरों वाली गाड़ियां चलाई जा सकती हैं.