इन देशों में है शादी के बाहर रिश्ते बनाने की खुली छूट


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विवाहेतर संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने की ज़रूरत है. अब तक विवाह से बाहर शारिरक संबंध बनाने पर महिलाओं के खिलाफ सज़ा का प्रावधान था लेकिन पुरुषों के लिए कोई सज़ा नहीं थी. ऐसे कानून को आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया. दुनिया के सभ्य देशों में व्यभिचार या छिनाला जैसे शब्द नहीं हैं और वहां कानूनन शादी से वाहर अंतरंग संबंध बनाने की इजाजत है.

खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में व्यभिचार अपराध नहीं है.

इन देशों में अपराध नहीं हैं विवाहेत्तर संबंध-

दुनिया में तमाम देश ऐसे हैं जहां विवाहेत्तर संबंध यानी व्यभिचार को अपराध नहीं माना जाता. यूरोप के सभी देशों में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है. हालांकि इन देशों में व्यभिचार को अभी भी तलाक का आधार माना गया है.

दुनिया के जिन देशों में एडल्ट्री को अपराध नहीं माना जाता उनमें जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देश हैं. लेकिन अमेरिका के बहुत से राज्यों में व्यभिचार को गैरकानूनी माना गया है. कुछ देश ऐसे भी हैं जहां व्यभिचार को लेकर मुश्किल से सुनवाई होती है और वह भी जुर्माना लगा कर बरी कर दिया जाता है. ऐसे देशों में इदाहो, मैसेचुसेट्स और मिशीगन प्रमुख हैं.

दक्षिण कोरिया के 1953 के कानून के अनुसार व्यभिचार करने वाले जीवन साथी को अधिकतम दो साल तक की जेल का प्रावधान था. लेकिन फरवरी 2015 में दक्षिण कोरिया की उच्चतम अदालत ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया. दक्षिण कोरिया पहला ऐसा एशियाई देश है जहां व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है. एक रिपोर्ट के अनुसार

इन देशों में है जंगली सज़ाएं

जिन देशों में इस्लामिक कानून शरिया लागू है वहां व्यभिचार को लेकर सबसे सख्त सजा का प्रावधान है. व्यभिचार पर सबसे सख्स सजा वाले देशों में पाकिस्तान, सऊदी अरब और सोमालिया हैं. यहां एडल्ट्री के दोषी को जेल, जुर्माना, कोड़े मारना और कुछ मामलों में पत्थर मारकर जान से मारने की सजा का प्रावधान है.

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