दिल्ली में मेट्रो बंद होने की नौबत, कोर्ट की सख्ती, 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) किसकी इजाजत से  ज़मीन के अंदर से पानी निकाल रह है.. किसकी अनुमति से डीएमआरसी अपने 276 बोरवेल लगाए हैं. अगर डीएमआरसी ने ये जवाब नहीं दिया तो एनजीटी कोर्ट दिल्ली में मेट्रोरेल सेवा को रोकने का आदेश दे सकती है. एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीएमआरसी को ये सख्त चेतावनी जारी की है.

एडवोकेट कुश कालरा ने अपनी याचिका में कहा थआ कि डीएमआरसी ने बिना किसी अनुमति के 276 बोरवेल लगाए हैं. इस पानी का इस्तेमाल डीएमआरसी अपनी ट्रेनें धोने के लिए कर रही है. वो भी ऐसे वक्त जब दिल्ली भूजल की समस्या से जूझ रही है. ज़मीन के अंदर पानी का स्तर भी लगातार गिर रहा है.

याचिका की सुनवाई जस्टिस स्वतंत्र कुमार कर रहे हैं. उन्होंने ने डीएमआरसी और दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया है कि वह बैठक करके पता करें कि डीएमआरसी के कितने स्टेशन भूजल का दोहन कर रहे हैं. जबकि दूसरी ओर हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि डीएमआरसी ने बारेवेल लगाने के लिए उसकी अनुमति नहीं ली है.

एनजीटी कोर्ट इस मामले में अब 17 नवबंर को सुनवाई करेगी.