सबके लिए नहीं बढ़ी है आधार लिंक करने की तारीख, ये खबर पढ़कर ही उठाएं कदम

नई दिल्ली : आपकी आवश्यक सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़ने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ गई है. हो सकता है ये खबर आपको आपके पसंदीदा समाचार माध्यम से भी मिले लेकिन तारीख बढ़ने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं. तारीख तो बढ़ी है लेकिन सभी इसके पात्र नहीं होंगे. इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर 2017 की डेडलाइन तय की थी. पहले सरकार ने आधार से लिंक करने की डेडलाइन के फैसले को पहले वापस ले लिया गया था. लेकिन सबसे अहम है इसकी शर्त . ये सुविधा उन्हें ही मिलेगी जिनके पास अभी तक आधार नहीं है. जिनके पास आधार है उनके लिए सलाह यही है कि समय रहते अपना आधार लिंक कर लें.

याचिकाकर्ता की ओर से श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे लिंक नहीं करना चाहते. सरकार उनके लिए डेडलाइन नहीं बढ़ा रही है. इसलिए अंतरिम रोक लगाने के लिए अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होनी चाहिए. दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से केस को मेंशन किया गया और बताया गया कि आधार मामले की नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होनी थी.

गौरतलब है कि कल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार पर अहम सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है. इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा. हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार को जोडने की डेडलाइन 6 फरवरी 2018 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता.

वहीं पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव 6 हफ्ते में देगी.