वसुंधरा राजे की पुलिस ने ‘हत्यारे’ इनामी गोसेवकों को क्लीन चिट दी, सारे बच गए


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जयपुर: गौरक्षकों ने अलवर में पहलू खान को पीट-पीट कर मार दिया. इस मामले में बाकायदा मृतक का मृत्युपूर्व बयान भी दर्ज किया गया था. ऐसे कभी नहीं होता कि मृत्युपूर्व बयान को एक तरफ रख दिया जाए बल्कि मृत्युपूर्व बयान की हैसियत सबूत के बराबर होती है. लेकिन इस मामले में पुलिस ने हत्या को आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है. आज तक के हालात को अगर देखा जाए तो पहलू खान की मौत तो हुई लेकिन हत्यारा कोई नहीं था. ये भी नहीं पता कि हत्या किसने की. मामले में पहलू खान को मारते हुए वीडियो भी सामने आया था.

इस मामले में सीआईडीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन आरोपियों को नामजद किया गया है, उनकी मोबाइल लोकेशन मौके पर नहीं मिली है. वे घटना के चार किलोमीटर दूर राठ गौशाला में थे और गौशला ने इस बात को स्वीकार भी किया है. इसके साथ ही सीबीसीआईडी ने जांच के बाद 6 नामजद आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है.

आपको बता दें कि गो तस्करी का आरोप लगा कर तीन अप्रेल को अलवर के बहरोड में गौवंश ले जा रहे कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई थी. इस घटना में घायल हुए पहलू खान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. पहलू खान के मृत्युपूर्व बयान के आधार पर बहरोड़ पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इन पर 5-5 हजार का इनाम भी रखा गया था.

नीचे तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं कि हत्या करते गोरक्षकों को …

बयान में पहलू ने पुलिस को बताया था कि उनके साथ जब मारपीट की गई तो सुधीर यादव, हुकमचंद यादव, ओम यादव, नवीन शर्मा, राहुल सैनी और जगमाल सिंह आपस में एक दूसरे का नाम ले रहे थे और अपने आपको विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बता रहे थे.पहलू खान को पीटते हुए इन लोगों ने कहा था कि बहरोड़ में होकर जो गाय लेकर जाएगा उनका यही हाल होगा.
उधर जिला मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद ने बताया कि पहलू हत्याकांड में सीबीसीआरईडी में नामजद छह आरोपियों के नाम निकाल दिए हैं. सीबीसीआईडी ने संविधान का गला घोटा है.

हिंदूवादी संगठनों के दवाब में इनको क्लीन चिट दी गई है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में इसके खिलाफ न्याय की गुहार की जाएगी.