2जी घोटाले में सभी आरोपी बरी, सीबीआई कोर्ट का फैसला


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नई दिल्ली: सबसे ताज़ा खबर ये हैं कि , दिल्ली के पटियाला हाऊस कोर्ट से सबसे बड़ा फैसला आ गया है. देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले 2जी घोटाले के सभी आरोपी बरी हो गए. हैं अदालत ने सभी को बेकसूर करार दिया है. 1 लाख 76 हजार करोड़ के 2जी घोटाले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है.

आज सुबह से ही इस मामले में बेहद अहम दिन होने के कारण गहमा गहमी थी. पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी दिल्ली स्थित पटियाला कोर्ट पहुंच गए थे . जब ये फैसला आया ओर ए राजा और कनिमोझी के समर्थकों से कोर्ट परिसर भरा हुआ था. परिसर में भारी भीड़ होने के चलते कोर्ट की कार्यवाही काफी देर से शुरू हुई. कोर्ट परिसर में इकट्ठा लोगों में ज्यादातर आरोपियों के समर्थक और वकील थे.

टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से विचार कर रही अदालत ने राजा, कनिमोझी और अन्य सहित सभी आरोपियों को फैसले के लिए गुरुवार उसके सामने हाजिर रहने का निर्देश दिया था

टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुनवाई छह साल पहले 2011 में शुरू हुई थी जब अदालत ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये थे. जिन आरोपों में आरोप तय किये गये हैं उनमें छह महीने से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.

गुरुवार को जिन मामलों में फैसला आना है, उनमें से एक में एस्सार समूह के प्रमोटर रविकांत रुइया और अंशुमान रुइया, लूप टेलीकाम की प्रमोटर किरन खेतान, उनके पति आई पी खेतान और एस्सार समूह के निदेशक (रणनीति एवं योजना) विकास सर्राफ आरोपी हैं.

सीबीआई द्वारा दायर पहले मामले में राजा और कनिमोझी के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनीटेक लिमिटेड एमडी संजय चंद्रा और रियालंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन शीर्ष कार्यकारी अधिकारी गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर आरोपी हैं.