तीन दिन टालने के बाद लालू को साढ़े तीन साल की सज़ा, अब ऐसे होंगे रिहा

पटना : तीन दिन तक टालने के बाद आखिर लालू यादव को साढ़े तीन साल की सज़ा सुनाई गई हैं. चारा घोटाला मामले में आज सीबीआइ की विशेष अदालत ने चौथे दिन शाम चार बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव को सजा सुना दी. अब उन्‍हें जमानत के लिए हाईकोर्ट में जाना होगा.

वहीं अन्‍य अरोपी महेंद्र, राजाराम, सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार को भी साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख जुर्माना देना होगा. फूलचंद, महेश और बेक जूलियस को साढ़े तीन साल की कैद और 5 लाख जुर्माना देना होगा. सुनील गांधी, त्रिपुरारी, अजय अग्रवाल, गोपीनाथ को 7 साल की कैदी और 10 लाख जुर्माना देना होगा. जगदीश शर्मा को सात साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना होगा.

मामला चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी का है जिसमें  रांची की सीबीआई कोर्ट आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषियों की सजा पर फैसला आया.

चारा घोटाले में शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की सजा पर बहस पूरी हो गई थी और शनिवार को आखिरकार उन्हें सजा सुनाई दी गई. शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पूरी हुई. इस मामले में लालू प्रसाद के वकील ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कम सजा की मांग की थी.

देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाले में 16 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान की संभावनाओं के बीच कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा. हालांकि छह दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में शनिवार को हुई और सुनवाई जल्द ही पूरी हो गई.

इसके पूर्व पिछले दो दिनों में दस अभियुक्तों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई हो चुकी थी. सुनवाई दो बजे से शुरु हुई और ढाई बजे खत्म भी हो गई. शनिवार की सुनवाई भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही हुई.

हालाकि कोर्ट परिसर में लगाई गई सुरक्षा व्यवस्था का देखकर अनुमान लगाया जा रहा था कि सभी दोषियों की उपस्थिति सशरीर अदालत में पेश किया जाएगा लेकिन इनकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई. वर्तमान में कोर्ट परिसर में कोतवाली डीएसपी भोला प्रसाद सिंह, थाना प्रभारी सी मंडल सहित पुलिस व आइआरबी के जवान तैनात रहे.

बता दें कि वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की फर्जीवाड़ा कर अवैध ढंग से पशु चारे के नाम पर निकासी के मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्तूबर 1997 को मुकदमा दर्ज किया था और लगभग 21 साल बाद इस मामले में गत 23 दिसंबर को फैसला आया था और लालू सहित  कई अन्य दोषी करार दिए गए थे और वहीं जगन्नाथ मिश्रा बरी कर दिए गए थे.