मोदी सरकार ने दिया नोटबंदी से भी बड़ा झटका, अब ATM से निकलेंगे सिर्फ 4000


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नयी दिल्लीः नोटबंदी से लोगों को इतिहास का सबसे बड़ा झटका देने वाली केन्द्र सरकार अब फिर से आप के कैश पर लगाम लगाने जा रही है. अब सरकार का नया फैसला आया है . इस फैसले के मुताबिक आप ज्यादा नकदी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. सरकार पिछले रास्ते से आपकी एटीएम से पैसे निकालने की सीमा को कम करने जा रही है. नयी घोषणा के मुताबिक 500 और 2000 रुपये के नोट अक्तूबर के बाद से एटीएम से निकलना बंद हो जायेंगे. बैंकों की ओर से एटीएम में 100 रुपये के नोट डाले जायेंगे और उन्हीं की निकासी हो जायेगी.

जाहिर बात है कि एटीएम से एक बार में 40 से ज्यादा नोट निकालना मुमकिन नहीं है यानी एक बार में आप एटीएम से ज्यादा से ज्यादा 4000 रुपये ही निकाल सकेंगे. कहने को रिकॉर्ड में आप को बीस हज़ार निकालने की छूट दी गई है लेकिन एटीएम इतने पैसे नहीं देगा. जाहिर है एटीएम से ज्यादा पैसे लेने के लिए आपको ज्यादा बार एटीएम का इस्तेमाल करना होगा. इसके लिए बैंक मोटी फीस भी चार्ज करेगा.

नये फैसले के बारे में रिजर्व बैंक की ओर से सर्कुलर जारी कर देश के बैंकों को पहले ही आगाह कर दिया गया है, ताकि 500 आैर 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने के दौरान लोगों को नकदी के संकट से जूझना न पड़े. यही वजह है कि आजकल एटीएम से सिर्फ 2000 और 500 के नोट ही निकल रहे हैं.

रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि अक्तूबर से कुल एटीएम के 10 फीसदी एटीएम मशीन में केवल 100 रुपये का नोट डाला जाये. नाम न छापने की शर्त पर एक बैंक अधिकारी ने बताया कि बाजार में 500 रुपये के नोट की कमी हो गयी है. इसके साथ ही, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि 2000 रुपये के नोट की छपार्इ कम कर दी गयी है. इस वजह से एटीएम में केवल 100 के नोट सप्लाई किये जा रहे हैं. 500 रुपये के नोट को लोगों ने फिर से जमा करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते यह कमी हुई है.

हालांकि, एटीएम में 100 रुपये के नोटों को डालने के लिए रिजर्व बैंक ने करीब एक साल पहले ही सर्कुलर जारी करके देश के बैंकों को आगाह किया था, लेकिन इन बैंकों द्वारा निर्देश का पालन नहीं किये जाने की वजह से उसे दोबारा सर्कुलर जारी कर एेसा करने का निर्देश दिया गया है.

बताया यह जा रहा है कि देश के बैंकों ने पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा किये जाने की वजह से रिजर्व बैंक के निर्देश को अमलीजामा नहीं पहनाया. अब आरबीआई ने बैंकों को फिर से अपने इस सर्कुलर की याद दिलाते हुए इसे अक्तूबर से लागू करने का निर्देश दिया है.