हत्या के दो मामलों में संत रामपाल दोषी करार

हरियाणा में बरवाला स्थित सतलोक आश्रम मामले में रामपाल पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने संत राम पाल को हत्या के दो मामलों में दोषी पाया है. इस फैसले के आने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और हिसार में धारा 144 लागू कर दी गई थी अदालत ने आज सतलोक आश्रम में करीब चार साल पहले पांच महिलाओं और डेढ़ साल के बच्चे की मौत के दो मामलों में ये फैसला सुनाया है.

बता दें कि नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम में पुलिस और रामपाल समर्थकों में टकराव हुआ था. इस दौरान 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी. इसके बाद आश्रम संचालक रामपाल पर हत्या के दो केस दर्ज किए गए. इसके मद्दे नज़र प्रशासन बेहद चौकस था. बाहर के लोगों को हिसार में घुसने तक से रोक दिया गया था
केस नंबर-429 (4 महिलाओं व एक बच्चे की मौत) में रामपाल सहित कुल 15 आरोपी हैं. वहीं, केस नंबर-430 (एक महिला की मौत) में रामपाल सहित 13 आरोपी हैं. इनमें 6 लोग दोनों मामलों में आरोपी हैं.

आज इन दोनों मुकदमों यानी मुकदमा नंबर 429 और 430 में फैसला सुनाया जा सकता है. सरकारी पक्ष रामपाल और आश्रम संचालकों को इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार बता रहा है, जबकि बचाव पक्ष इन केसों में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से हुई मौत बता रहे हैं.

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