ठुल्ला कहने से पुलिस की बेईज्जती नहीं होती, केजरीवाल को कोर्ट से राहत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में बड़ी राहत मिली है. सीएम केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था.

पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल मामले को रद कर दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को ठुल्ला कहने पर कोई मानहानि का मामला नहीं बनता है.

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी वह अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी थी जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध एक कांस्टेबल द्वारा दायर मानहानि के मामले में अदालत से जारी समन खारिज करने की मांग की थी. उच्च न्यायालय ने उनका यह अनुरोध मान लिया था कि वह इस बात का इंतजार करेंगे कि निचली अदालत इस कथित अपराध के लिए उनके विरुद्ध आरोप तय करती है या नहीं.

न्यायमूर्ति आरके गौबा ने केजरीवाल को उनके विरुद्ध निचली अदालत में आरोप तय होने की स्थिति में हाई कोर्ट आने की छूट दी थी. सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी संयोजक के वकील ने इस मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल इस बात का इंतजार करना चाहेंगे कि निचली अदालत इस कथित अपराध के लिए उनके विरुद्ध आरोप तय करती है या नहीं.

बता दें कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अनिल कुमार तनेजा ने 23 जुलाई, 2015 को केजरीवाल के विरुद्ध मानहानि की शिकायत दर्ज करायी थी. केजरीवाल की अर्जी का विरोध करते हुए तनेजा ने कहा था कि केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल के साथ साक्षात्कार में पुलिसकर्मी को ‘ठुल्ला’ कहकर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी.

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