आम्रपाली के अनिल शर्मा दो डायरेक्टर के साथ गिरफ्तार करने का आदेश

आम्रपाली मामले में कंपनी के सीएमडी अनिल शर्मा व दो निदेशकों शिवप्रिय और अजय कुमार को  सुप्रीम कोर्ट  ने दिल्ली पुलिस को सौप दिया है. कोर्ट ने कहा पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करे. कोर्ट ने कहा कि इन तीनों की  कस्टडी दिल्ली पुलिस को दी जा रही है. अब पुलिस पर निर्भर है कि पूछताछ कैसे की जाए. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय यू ललित की पीठ ने शर्मा और दोनों निदेशकों की निजी संपत्तियां भी जब्त करने का निर्देश दिया है.

अब तक उत्तरप्रदेश की पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर एक होटल में रखा हुआ था. सोचिए योगी की पुलिस की हिरासत होटल में. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशकों-शिव प्रिय और अजय कुमार को गिरफ्तार भी कर सकती है. पीठ ने कहा, ‘हमने एक होटल में उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में इन निदेशकों को गिरफ्तार करने से किसी भी एजेंसी को कभी नहीं रोका.’

सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली समूह की विभिन्न परियोजनाओं में करीब 42,000 फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिए खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इस समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तथा दो निदेशक शीर्ष अदालत के निर्देश पर अभी तक यूपी पुलिस की हिरासत में थे.

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज धोखाधड़ी के एक अलग मामले में दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने की इजाजत दे दी है.

इससे पहले कोर्ट ने आम्रपाली के सीएफओ चन्द्र वाधवा और अनिल मित्तल को भी गिरफ्तार करने का मौखिक ऑर्डर दिया था. फिर उनको पहले दिए हलफनामा के मुताबिक जांच में शामिल होने को कहा. कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और अन्य निदेशकों की निजी सम्पदा और उनके घर अटैच करने का आदेश दिया. उनकी सम्पदा का ब्यौरा लाहोटी और फोरेंसिक ऑडिटरों ने कोर्ट को दिया. कोर्ट के इस आदेश के बाद यह सिविल मामला अब क्रिमिनल प्रोसीजर की ओर मुड़ गया है.

आम्रपाली के निदेशकों ने ज़मानत की गुहार लगाई लेकिन कोर्ट ने दो टूक मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हमने आप लोगों को अपनी कस्टडी से पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. हमने सारी बात और माजरा समझकर यह कदम उठाया है.

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