सही निकली KN की खबर, सरकार ने किया बड़ा एलान, 500 रुपये के नोट को मिली मोहलत

अब एक हज़ार रुपये के नोट बाज़ार में कभी नहीं चलेंगे. जिनके पास एक हज़ार के नोट हैं वो उन्हें सिर्फ बैंक में अपने खाते में ही जमा करा सकेंगे. पांच सौ और एक हज़ार के नोट बंद किए जाने के बाद गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं.

आज दोपहर ही knocking News ने इस बारे में खबर दी थी कि सरकार ऐसा एलान करने वाली है.अब शुक्रवार से बैंकों में पांच सौ और एक हज़ार के पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे. वहीं अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर अब 15 दिसबंर तक केवल पांच सौ के पुराने नोट लिए जाएंगे.एक हज़ार के नोट केवल बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे.

दरअसल नोटबंदी के साथ ही सरकार ने बैंकों में पुराने नोट हाथों-हाथ बदलने की सुविधा दी थी, शुरुआत में 4पांच सौ रुपये पुराने नोट बदलने की सुविधा मिली थी, जिसे बाद में घटाकर 2000 रुपये कर दिया गया था, लेकिन अब इसे सेवा को बंद कर दिया गया है.

ये हैं वित्त मंत्रालय के 12  ऐलान:

  • जरूरी सेवाओं में अब केवल पांच सौ के पुराने नोट लिए जाएंगे, यानी अब एक हज़ार के नोट जरूरी सेवाओं में मिली छूट की जगह भी इस्तेमाल नहीं होगा.
  • अब लोग बैंकों में पुराने नोट केवल खाते में जमा कर पाएंगे.एक हज़ार के नोट अब केवल बैंक खाते में जमा होंगे.
  • बैंकों में अब शुक्रवार से पुराने पांच सौ और हजार के नोट नहीं बदले जाएंगे.
  • केवल बिजली और पानी के बिल अब पांच सौ के पुराने नोटों से भरे जा सकेंगे.
  • अस्पताल, पेट्रोल पंप, मेट्रो और सरकारी ट्रांसपोर्ट में अब 15 दिसंबर तक केवल पांच सौ के पुराने नोट लिए जाएंगे.
  • सरकारी स्कूलों में एक छात्र के फीस के तौर पर 2000 रुपये तक का भुगतान पांच सौ के पुराने नोटों से किया जा सकेगा.
  • सेंट्रल और राज्य सरकार के कॉलेजों में भी फीस के तौर पर पुराने पांच सौ के नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे.
  • प्री-पेड मोबाइल के पांच सौ रुपये तक के टॉप-अप में पुराने पांच सौ के नोट इस्तेमाल किए जाएंगे.
  • केंद्रीय भंडार से अब पांच सौ0 तक की ही खरीदारी पुराने नोटों से की जा सकेगी.
  • भारत आने वाली सैलानी अब हर हफ्ते पांच सौ0 रुपये तक करेंसी एक्सचेंज करा पाएंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें जानकारी पासपोर्ट के साथ दर्ज करानी होगी. RBI इसके बारे में निर्देश जारी करेगा.
  • 2 दिसंबर रात 12 बजे तक तभी टोल फ्री रहेंगे, लेकिन 3 से 15 दिसंबर तक पांच सौ के पुराने नोटों से टोल टैक्स चुकाए जा सकेगा.