ये है बैंक में नोट बदलने का तरीका, यहां से डाउनलोड करें अपना फॉर्म

जब से पीएम मोदी ने नोट बदलने का एलान किया है तब से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि नोट कैसे बदला जाएगा और इसके लिए क्या करना होगा. आज जब आप बैंक में 500 और 1000 के नोट बदलने जाएंगे तो आपके सिर्फ तीन सरल स्टेप उठाने होंगे. सरकार ने आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते शनिवार और रविवार को भी बैंक खुले रखने का फैसला किया है. बस आपको किसी भी ब्रांच में जाकर पुराने नोट बदलवाने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. आपको बता रहा है कि कैसे आप नोट बदलवा सकते हैं…

  1.  किसी भी बैंक में जाकर फॉर्म भरें:

RBI द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक आपको बैंक पहुंचकर एक पेज की रिक्वेस्ट स्लिप भरनी होगी. ये स्लिप एक तरह का फॉर्म ही है जिसमें आपको खुद की पर्सनल डीटेल्स के अलावा अमाउंट से जुड़ी कुल 9 जानकरियां भरेंगे. (फॉर्म/स्लिप आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे तस्वीर है) आप अपना फॉर्म घर से भरकर भी ले जा सकते हैं.

इस फॉर्म में सबसे ऊपर बैंक का नाम फिर ब्रांच का नाम और फिर अगले कॉलम में अपना पूरा नाम कैपिटल में लिखना होगा. इसके बाद एक कॉलम ID प्रूफ का होगा. उसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक ऑप्शन पर टिक करना होगा. जिस भी ID प्रूफ के आगे निशान लगा रहे हैं, अगली लाइन में उस पर दर्ज आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना होगा.

  1. अमाउंट की पूरी जानकारी भरें:

इसके बाद हाई डिनॉमिनेशन बैंक नोट्स की डिटेल्स देनी होंगी. यानी 500-1000 रुपए के कितने नोट दे रहे हैं और उनकी टोटल वैल्यू क्या है, यह बतानी होगी. टोटल वैल्यू को शब्दों में लिखना होगा. नीचे साइन करने होंगे. तारीख और जगह लिखनी होगी. इसके बाद बैंक में मौजूद कैश काउंटर की लाइन में लगकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करें.

ये है नियम:

एक दिन में 4000 रुपए से ज्यादा के 500-1000 रुपए के नोट नहीं बदले जाएंगे. इससे ज्यादा की रकम आपके बैंक खाते में आएगी. चेक, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, IMPS, क्रेडिट-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है. सरकारी अस्पतालों, सरकारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, पेट्रोल-पंपों पर आप 11 नवंबर की रात तक पुराने नोट इस्तेमाल कर सकते हैं. मेट्रो रेल टिकट, हाईवे टोल प्लाजा, सरकारी-प्राइवेट दुकानों से डॉक्टर का पर्चा दिखाने पर दवा खरीदने, रसोई गैस सिलेंडर, रेलवे की कैटरिंग और ASI के पर्यटन स्थलों पर भी 11 नवंबर तक पुराने नोट चलाए जा सकेंगे.