रेल्वे में वेटिंग कनफर्म होना होगा और मुश्किल, लोग दूसरों को दे सकेंगे कनफर्म टिकट

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार की नीतियां अब तो सामान्य न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ हैं. कल्पना कीजिए कि आपने रेल टिकिट कराया और वो वेटिंग में है. ऐसी हालत में आप कन्फर्म होने की उम्मीद भूल जाइए. क्योंकि अगर किसी कनफर्म टिकिट वाले की यात्रा कैंसल होती है तो वो अपना टिकिट किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है. भारतीय रेल्वे ने इसके लिए गाइडलाइन भी तैयार की है. रेलवे द्वारा जारी वक्तव्य में यह बात कही गई है.

शुक्रवार को जारी इस वक्तव्य में कहा गया है कि रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृृत महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर एक यात्री द्वारा किसी दूसरे यात्री को दिए गए टिकिट पर उसका नाम, बर्थ और सीट नंबर दे सकेंगे.

ये है गाइडलाइन

रेलवे की तय गाइडलाइन के मुताबिक व्यक्ति अपना कन्फर्म टिकिट अपने परिवार के अन्य सदस्य जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकेगा. इसके लिए उस व्यक्ति को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा.

अगर कोई यात्री किसी मैरिज पार्टी का हिस्सा है तो वह अपना कन्फर्म टिकिट समूह के प्रमुख के नाम करने के लिए ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन कर सकेगा.

अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना कन्फर्म टिकिट ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे भी ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा.

अगर किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र अपना कन्फर्म टिकिट किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी. टिकिट उसी संस्थान के अन्य छात्र को ट्रांसफर किया जा सकेगा.

टिकिट ट्रांसफर की यह सुविधा नेशनल कैडेट कोर के सदस्य को भी मिलेगी. इसके लिए उसे कैडेट प्रमुख से अनुमति लेनी होगी.

टिकिट ट्रांसफर की यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलेगी. मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकिट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी.