नोटबंदी पर आज रात मोदी सरकार दे सकती है एक और झटका, नया नियम करेगा परेशान, India Today की खबर

नई दिल्ली : जल्द ही नोटबंदी पर केन्द्र सरकार एक और नया झटका देने की तैयारी में हैं. अब आपके पुराने नोट उसी ब्रांच में जमा होंगे जिसमें आपका खाता है. यानी आपका खाता बिहार के किसी बैंक की ब्रांच में है तो आपको अपने खाते में पुराने नोट जमा करने बिहार ही जाना होगा. इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में सरकार के एक सूत्र के हवाले से लिखा कि यह निर्देश जल्द ही जारी किया जा सकता है. सूत्र ने बताया कि आरबीआई पुराने नोट जमा कराने को लेकर आज रात को ताजा निर्देश जारी कर सकता है.

सूचना के मुताबिक आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक कोई भी अपने पुराने नोट केवल उसी ब्रांच में जमा करा पाएगा, जिसमें उसका अकाउंट है. अभी तक यह प्रावधान था कि किसी भी बैंक में आईडी प्रूफ और एक फॉर्म के साथ पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान आठ नवंबर को किया था. इसके बाद बैंकों से पैसे निकाले, पुराने नोट जमा कराने और एटीएम से पैसे निकालने की एक सीमा तय कर दी गई थी. हालांकि, इसके बाद से आईबीआई ने अपने निर्देशों में कई बदलाव किए हैं. बैंकों और एटीएम पर लंबी लाइनें लगी होने पर पेट्रोल पंपों पर भी शुक्रवार से हर व्यक्ति को 2000 रुपए निकालने की अनुमति दे दी गई.

पहले एक दिन में एक व्यक्ति एटीएम से 2000 रुपए निकाल सकता था. इसके साथ ही पहले पुराने नोट बदलने के लिए सीमा 4000 रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 4500 कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसे घटाकर 2000 रुपए कर दिया गया. इसके साथ ही एक व्यक्ति एक सप्ताह में बैंक अकाउंट से 20000 रुपए निकाल सकते हैं, जिसे बाद में बढ़ाकर 24 हजार रुपए कर दिया गया था. साथ ही गुरुवार को सरकार ने दूल्हा, दुल्हन या उनके माता-पिता को बैंक खाते से ढाई लाख रुपए तक नकदी निकासी की अनुमति दी है.

साथ ही दास ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद से अब तक प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को कई प्रतिनिधियों से शादी इत्यादि के लिए नकदी निकासी के नियमों को आसान बनाने की मनुहार की गई. इसलिए शादियों के लिए नकदी निकासी सीमा को आसान बनाया गया है, जिस बैंक खाते से उन्हें नकदी का आहरण करना है उसकी केवाईसी (अपने ग्राहक को पहचानो) नियमों की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ढाई लाख रुपए केवल एक खाते से निकाले जा सकते हैं. साथ ही किसानों और छोटे व्यापारियों को बैंकों से नकदी निकालने में कुछ राहत दी है. किसान और छोटे व्यापारी अब बैंकों से सप्ताह में 50,000 रुपए तक की नकदी निकाल सकेंगे. सरकार ने किसानों को उनके बैंक खाते में पहुंचे फसली लोन से हर सप्ताह 25,000 रुपए तक निकालने की अनुमति देने का फैसला किया है. यह सीमा किसान क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी. इसके अलावा यदि किसानों को चेक अथवा आरटीजीएसी के जरिये उनके बैंक खाते में भुगतान मिलता है तो वह प्रति सप्ताह 25,000 रुपए तक की अतिरिक्त राशि निकाल सकेंगे. कृषि उत्पादन विपणन समिति (एपीएमसी) पंजीकृत व्यापारी अब सप्ताह में 50,000 रुपए तक की निकासी कर सकेंगे.