केजरीवाल सरकार ने जनता को दी सुपर पॉवर, घर बैठे सरकार पर चलाओ तलवार

नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने जनता के हाथ में एक और हथियार दे दिया है. इस मजबूत हथियार से दिल्ली के लोग आरटीआई से जानकारी लेने केलिए कहीं धक्के खाने नहीं जाएंगे. दिल्ली सरकार की नई ई- आरटीआई सेवा के लिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लाई करना पड़ेगा. ऑनलाइन ही जवाब मिल जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को ‘ई आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल’ लांच किया.

अरविंद केजरीवाल खुद आरटीआई कार्यकर्ता रह चुके हैं और उनके खिलाफ भी आरटीआई का जबरदस्त इस्तेमाल होता रहा है. प्रशासनिक सुधार मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक अब लोगों को ‘सूचना के अधिकार’ के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा. सरकार ऑनलाइन सेवा शुरू करने जा रही है. घर बैठे आवेदन के साथ ही डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं.

यही नहीं आरटीआई की फीस भी आवेदक ऑनलाइन ही जमा कर सकता है. हालांकि अभी भी आरटीआई को लेकर सरकारी बाबुओं के जवाब अथवा देरी से जानकारी उपलब्ध कराने से लोगों में निराशा रहती है.

राज्य सरकार ने इसके लिए नेशनल इंफार्मेशन सेंटर (एनआईसी)से पोर्टल तैयार कराया है. अब दिल्ली देश में महाराष्ट्र के बाद ऐसा राज्य होगा जहां ऑनलाइन आरटीआई के जरिए सूचना हासिल की जा सकती है. ऑनलाइन फीस की भुगतान के लिए स्टेट बैंक ऑफ  इंडिया (एसबीआई) से करार किया गया है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आरटीआई दाखिल की जा सकती है. दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आरटीआई को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पिछले 2 वर्षों से जारी थी जो अब पूरी होने जा रही है.

एनआईसी से तैयार कराए गए पोर्टल के परीक्षण का काम पूरा हो चुका है. प्रशानिक सुधार विभाग के निर्देश पर ऑनलाइन आरटीआई प्रक्रिया के लिए सभी विभागों ने अपने यहां नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं. विभागों को उनके लॉग इन पासवर्ड भी उपलब्ध करा दिए गए हैं. आवेदक ऑनलाइन आरटीआई डॉट देहली डॉट जीओवी डॉट इन के पोर्टल पर जाकर दिए गए गाइडलांइस के मुताबिक आरटीआई दाखिल कर सकेंगे.

जिस विभाग में आरटीआई लगानी है वहां क्लिक कर अपने आवास का पता और मोबाइल नंबर आदि भरने के बाद आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगी जाएगी. 30 दिनों के अंदर आने वाली सूचना को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर देखा जा सकता है. आवेदक इसका प्रिंट भी निकाल सकेंगे. सूचना से संतुष्ट नहीं होने पर फिर आवेदन किया जा सकता है जिसे संबंधित अपीलीय अधिकारियों को ट्रांसफर किया जाएगा.