शादी से बाहर रिश्ते बनाना अब गैरकानूनी नहीं, लोकतंत्र की खूबी ही मैं, तुम और हम की है- कोर्ट


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लीजिए अब शादी शुदा औरतों के लिए शादी से बाहर रिश्ते बनाना गुनाह नहीं रहा. दूसरे शब्दों में कहें तो अब छिनाल जैसे इत्पीड़क शब्द स्वीकार नहीं होंगे और इसके आधार पर पुलिस किसी महिला को गिरफ्तार नही कर सकती. इससे पहले कानून स्त्री को विवाह से बाहर संबंध बनाने का अधिकार नहीं था. आज अपने फैसले में विवाहेतर संबंध से जुड़ी IPC की धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने गैरसंवैधानिक करार दे दिया है.

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एकमत से इस फैसले को सुनाया. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली इस बेंच ने कहा कि किसी भी तरह से महिला के साथ असम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता है. हमारे लोकतंत्र की खूबी ही मैं, तुम और हम की है.

जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपना और जस्टिस एम खानविलकर का फैसला सुनाया. जिसके बाद अन्य तीन जजों जस्टिस नरीमन, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने भी इस फैसले पर सहमति जताई.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि IPC की धारा सेक्शन 497 महिला के सम्मान के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को हमेशा समान अधिकार मिलना चाहिए. महिला को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने को नहीं कहा जा सकता. संसद ने भी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर कानून बनाया हुआ है. चीफ जस्टिस ने कहा कि पति कभी भी पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है.

चीफ जस्टिस और जस्टिस खानविलकर ने कहा कि शादी के बाहर शारीरिक रिश्ते बनाना किसी तरह का अपराध नहीं है, लेकिन अगर इस वजह से आपका पार्टनर खुदकुशी कर लेता है, तो फिर उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला माना जा सकता है. इसके बाद सभी पांच जजों ने एक मत से इस धारा को असंवैधानिक करार दिया.

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर शामिल थे.

केरल के एक अनिवासी भारतीय जोसेफ साइन ने इस संबंध में याचिका दाखिल करते हुए आईपीसी की धारा-497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था और जनवरी में इसे संविधान पीठ को भेजा गया था.

158 साल पुरानी आईपीसी की धारा-497 के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उक्त महिला का पति एडल्टरी (व्यभिचार) के नाम पर उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है. हालांकि, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है और न ही विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष की पत्नी इस दूसरी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है.

इस धारा के तहत ये भी प्रावधान है कि विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है. किसी दूसरे रिश्तेदार अथवा करीबी की शिकायत पर ऐसे पुरुष के खिलाफ कोई शिकायत नहीं स्वीकार होगी.

इस धारा के तहत ये भी प्रावधान है कि विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है. किसी दूसरे रिश्तेदार अथवा करीबी की शिकायत पर ऐसे पुरुष के खिलाफ कोई शिकायत नहीं स्वीकार होगी.

स्त्री-पुरुष के विवाहेतर संबंधों से जुड़ी इस धारा का पक्ष लेते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि व्यभिचार विवाह संस्थान के लिए खतरा है. सरकार ने यह भी कहा कि परिवारों पर इसका असर पड़ता है. केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आंनद ने साफ कहा कि हमें अपने समाज में हो रहे विकास और बदलाव के हिसाब से कानून को देखने की जरूरत है न कि पश्चिमी देशों के नजरिए से ऐसे कानून पर राय देनी चाहिए.

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